पार्किग एरिया में दुकान लगाने पर अपर बाजार के एक दर्जन व्यवसायियों को नोटिस

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में अपर बाजार में पार्किग एरिया में दुकान चलाने व सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दाखिल चाचिका पर सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Feb 2019 01:48 AM (IST) Updated:Thu, 21 Feb 2019 01:48 AM (IST)
पार्किग एरिया में दुकान लगाने पर अपर बाजार के एक दर्जन व्यवसायियों को नोटिस
पार्किग एरिया में दुकान लगाने पर अपर बाजार के एक दर्जन व्यवसायियों को नोटिस

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में अपर बाजार में पार्किग एरिया में दुकान चलाने व सड़क पर गाड़ी करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने अपर बाजार के करीब एक दर्जन व्यावसायियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। द सेंटर फॉर आरटीआइ की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उक्त निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को निर्धारित किया है।

याचिका में कहा गया था कि अपर बाजार की सोनार गली व रंगरेज गली के एक दर्जन से अधिक भवनों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इन भवनों में पार्किग की व्यवस्था है, लेकिन वहां पर भी दुकानें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे सामानों को रख कर बेचा जाता है। पार्किग नहीं होने की वजह से खरीदारी करने आने वाले लोग सड़क पर गाड़ियों को पार्क करते हैं। इससे सड़क घटों जाम रहता है। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी किया है। ठंडे बस्ते में डाला गया : याचिका में कहा गया है कि इसकी शिकायत करने के बाद नगर निगम ने 12 जुलाई 2018 को इन भवनों को नोटिस जारी किया था। जिसमें पार्किग नहीं होने की बात कहते हुए भवन का नक्शा पेश करने को कहा गया है, लेकिन मामले के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वादी का ये है तर्क

अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो जानमाल की हानि होने की ज्यादा संभावना है। इन गलियों में पैदल चलने में भी परेशानी होती है। इन भवनों को किया गया नोटिस

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