देवघर एम्स के ओपीडी नहीं खुलने पर केंद्र और एम्स को हाई कोर्ट से नोटिस, 26 को होगी अगली सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में देवघर स्थित एम्स में ओपीडी खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार और एम्स दिल्ली को नोटिस जारी किया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में देवघर स्थित एम्स में ओपीडी खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार और एम्स दिल्ली को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब ओपीडी बनकर तैयार है, तो केवल उसके उद्घाटन के लिए रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से अदालत में याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कहा कि देवघर में एम्स अस्पताल का ओपीडी पूरी तरह से बनकर तैयार है। ओपीडी के संचालन को लेकर सभी प्रकार की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने के कारण से ओपीडी को चालू नहीं किया जा रहा है। अगर देवघर एम्स का ओपीडी चालू होता है, तो कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को इलाज में सहूलियत होगी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसे एम्स में ओपीडी को शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली एम्स को नोटिस कर जवाब मांगा है।