बंध्याकरण/नसबंदी के बारे में यह खबर आप भी जानिए, सरकार ने लिया बड़ा फैसला...
Family Planning परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत बंध्याकरण ऑपरेशन फेल होने पर अब लाभुकों को मुआवजा के रूप में 60 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं सात दिनों के अंदर लाभुक की मृत्यु होने पर चार लाख आश्रित को मिलेंगे। पहले यह राशि क्रमश 30 हजार तथा दो लाख रुपये ही थी।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News, Family Planning परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत बंध्याकरण ऑपरेशन फेल होने पर अब लाभुकों को मुआवजा के रूप में 60 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, सात दिनों के अंदर लाभुक की मृत्यु होने पर चार लाख रुपये उसके आश्रित को मिल सकेंगे। परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने वालों के लिए पहले यह राशि क्रमश: 30 हजार तथा दो लाख रुपये ही थी।
दरअसल, परिवार कल्याण कार्यक्रम में मुआवजा का प्रावधान अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत दिया जा रहा था। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जितनी राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान से दी जाएगी, उतनी ही मुआवजा राशि राज्य सरकार अलग से भी देगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसपर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी।
वर्तमान में लागू योजना के तहत ऑपरेशन असफल होने पर लाभुक को 30 हजार रुपये मुआवजा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान से मिलता है। अब राज्य सरकार द्वारा भी इतनी राशि देने से यह राशि 60 हजार रुपये हो जाएगी। इसी तरह, किसी तरह की जटिलता आने पर इलाज में खर्च होनेवाली राशि में अधिकतम 25 हजार रुपये देने का प्रविधान है। अब यह राशि अधिकतम 50 हजार रुपये हो जाएगी।
वहीं, सात दिनों के अंदर मृत्यु होने पर आश्रित को दो लाख तथा आठ से 30 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये मुआवजा देने का प्रविधान है। अब राज्य सरकार द्वारा इतनी राशि देने पर यह राशि क्रमश: चार तथा एक लाख रुपये हो जाएगी।