झारखंड के चतरा में दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

Jharkhand News जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले के आरोपी को 22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 02:39 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 02:39 PM (IST)
झारखंड के चतरा में दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
झारखंड के चतरा में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा। जागरण

चतरा, जासं। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले के आरोपी को 22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर सजा की अवधि एक साल और बढ़ा दी जाएगी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनाई। दोषी युवक विलेश यादव सदर थाना क्षेत्र के बरैनी गांव निवासी भोला यादव का पुत्र है।

उसके विरूद्ध महिला थाना में दस अक्टूबर 2019 को मामला दर्ज कराया गया था। आरोप था कि विलेश यादव गांव की एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। महिला थाना कांड संख्या 39/2019 के तहत पोस्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। मामले का निष्पादन त्वरित गति से हुआ है। इस मामले में दस लोगों की गवाही हुई। प्राय: गवाहों ने घटना को सही बताया। अभियोजन की ओर से लोक अभियाेजक जीके झा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता निर्मल दांगी ने अपना-अपना पक्ष रखा।

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