झारखंड में एसएमसी के नहीं होने पर बंद नहीं होगा मिड डे मील

राची किसी स्कूल में विद्यालय प्रबंध समिति या सरस्वती वाहिनी के अस्तित्व में नहीं होने पर मिड डे मील योजना बाधित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक योजना की राशि बैंक से संयुक्त हस्ताक्षर से निकाल सकेंगे ताकि योजना बाधित न हो। प्राथमिक शिक्षा निदेशक आदिय कुमार आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 11 Jul 2020 04:24 AM (IST) Updated:Sat, 11 Jul 2020 06:13 AM (IST)
झारखंड में एसएमसी के नहीं होने पर बंद नहीं होगा मिड डे मील
झारखंड में एसएमसी के नहीं होने पर बंद नहीं होगा मिड डे मील

राची : किसी स्कूल में विद्यालय प्रबंध समिति या सरस्वती वाहिनी के अस्तित्व में नहीं होने पर मिड डे मील योजना बाधित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक योजना की राशि बैंक से संयुक्त हस्ताक्षर से निकाल सकेंगे, ताकि योजना बाधित न हो। प्राथमिक शिक्षा निदेशक आदिय कुमार आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

दरसअल, सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में यह बात सामने आई थी कि विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) या सरस्वती वाहिनी के समय पर गठन नहीं होने के कारण स्कूलों में राशि नहीं निकलने से मिड डे मील योजना बाधित हो जाती है। इसे देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि किसी स्कूल में समिति के गठन नहीं होने पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से विद्यालय प्रबंध समिति और सरस्वती वाहिनी का गठन करेंगे। इस अवधि में प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जा सकेगी। यह व्यवस्था एक माह तक ही प्रभावी रहेगी। किसी विशेष परिस्थिति में एक माह में समिति का गठन नहीं होने पर जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश से दोनों शिक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जा सकेगी। दो माह में भी समिति के गठन नहीं होने पर इसकी जानकारी झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को दी जाएगी। बता दें कि स्कूलों में मिड डे मील की राशि विद्यालय प्रबंध समिति और सरस्वती वाहिनी की संयोजिका के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाली जाती है। सरस्वती वाहिनी विद्यालय प्रबंध समिति की उपसमिति होती है।

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