फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी में सचदेवा इंस्टीट्यृट के संचालक को नहीं मिली राहत

विद्यार्थियों के नाम पर गलत तरीके से लोन लेने के मामले में होटवार जेल में बंद है कोचिंग संचालक।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Aug 2020 02:34 AM (IST) Updated:Wed, 12 Aug 2020 02:34 AM (IST)
फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी में सचदेवा इंस्टीट्यृट के संचालक को नहीं मिली राहत
फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी में सचदेवा इंस्टीट्यृट के संचालक को नहीं मिली राहत

जासं, रांची : विद्यार्थियों के नाम पर गलत तरीके से लोन लेने के मामले में होटवार जेल में बंद लालपुर के सर्कुलर रोड स्थित सचदेवा इंस्टीट्यूट के संचालक राजीव रंजन उर्फ राजीव सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ गई है। फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी के दूसरे मामले में भी अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। राजीव रंजन उर्फ राजीव सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इसी साल महेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने लालपुर थाना में राजीव सिंह के खिलाफ फ्लैट के नाम पर 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मामले में लालपुर थाना में कांड संख्या 24/20 दर्ज है। विद्यार्थी के नाम पर फर्जी तरीके से लोन लेने के मामले में 29 नवंबर 2019 से होटवार जेल में बंद हैं। मालूम हो कि, इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले 68 विद्यार्थियों ने उनपर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये लोन लेने का आरोप लगाया था। विद्यार्थियों का आरोप है कि संचालक ने फर्जी हस्ताक्षर पर लोन ले लिया। इसकी जानकारी तब हुई जब लोन चुकता नहीं करने पर बैंक द्वारा विद्यार्थियों को नोटिस भेजा गया। विद्यार्थियों की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 443/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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दोहरे हत्याकांड में अभियुक्त की जमानत खारिज जासं, रांची: अरगोड़ा थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के आरोप में होटवार जेल में बंद शमीम अंसारी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने अभियुक्त को राहत देने से इंकार कर दिया। अभियुक्त छह फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं।

22 अगस्त 2019 को अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पीपर टोली निवासी रेखा एवं प्रियांसी की हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त दोनों शव को सैप्टिक टैंक में फें कर 28 अगस्त 2019 को ओडिशा भाग गया था। दो सितंबर 2019 को शव टैंक से बरामद हुआ। इसी के बाद से पुलिस अभियुक्त की तलाश कर रही थी। चार फरवरी 2020 को अभियुक्त रांची लौटा। दो दिन बाद छह फरवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 284/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

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