Marriage Permission in Lockdown: शादी वाले घरों पर पुलिस की पैनी नजर, SSP ने हड़काया...

Marriage Permission in Lockdown एसएसपी सुरेंद्र झा ने शादी विवाह के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा 11 लोगों की जुटान की अनुमति दी गई है। इससे ज्यादा की भीड़ कार्यक्रम में नजर आने पर एफआईआर दर्ज की जाए।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Sun, 16 May 2021 04:25 AM (IST) Updated:Sun, 16 May 2021 04:26 AM (IST)
Marriage Permission in Lockdown: शादी वाले घरों पर पुलिस की पैनी नजर, SSP ने हड़काया...
Marriage Permission in Lockdown: शादी विवाह में 11 लोगों से ज्यादा भीड़ होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

रांची, जासं। Marriage Permission in Lockdown रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा 11 लोगों की जुटान की अनुमति दी गई है। इससे ज्यादा की भीड़ कार्यक्रम में नजर आने पर एफआईआर दर्ज की जाए। सभी थाना प्रभारियों को इसे लेकर निर्देश दिया गया है। साथ ही शहर और ग्रामीण इलाकों में इस पर नजर रखने के लिए कहा गया है। बता दें कि शादी, तिलक, छेंका आदि समारोह से पहले जिला प्रशासन को घोषणा पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि सिर्फ कोर्ट मैरिज और घरों में ही शादी की अनु‍मति दी गई है। जिसमें दूल्‍हा, दुल्‍हन, पंडित समेत कुल 11 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। सभी थानों और बीडीओ के पास शादी के लिए डिक्‍लेरेशन फॉर्म उपलब्‍ध कराया गया है। इसे भरकर शादी वाले घरों के म‍ुखिया को ससमय जमा करना होगा। 

लॉकडाउन में जारी किए जा रहे ई-पास

रांची जिला प्रशासन की ओर से ई पास की वैधता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके तहत वैक्सीनेशन के लिए ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके अलावा विविध श्रेणियों में तिथि और समय का निर्धारण किया गया है।

किस कैटेगरी के लिए कितने दिन तक वैलिड रहेगा पास

1. पीडीएस डीलर- 27 मई तक सुबह छह बजे से शाम तीन बजे तक 2. पेट्रोल पंप/सीएनजी/एलपीजी आउटलेट के मालिक और कर्मचारी- 27 मई तक 3. सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, दुध विक्रेता, मिठाई विक्रेता, खाद्य विक्रेता- 27 मई तक सुबह छह बजे से शाम तीन बजे तक 4. होटल/रेस्टोरेंट/ढाबा विक्रेता के मालिक और कर्मचारी- 27 मई 5. ट्रांस्पोर्ट/लाजेस्टिक/वेयरहाउस सर्विस में काम करने वाले लोग- 27 मई 6. खदान से जुड़े लोग- 27 मई तक 7.निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग- 27 मई तक 8. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग- 27 मई तक 9. निर्माण सामग्री के विक्रेता और कामगार- 27 मई तक सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक 10. कृषि सामग्री के विक्रेता और कामगार- 27 मई तक सुबह 6 से शाम तीन बजे तक 11. गराज और गाड़ी की मरम्मत करने वाले मैकेनिक- 27मई 12. जरूरी सामान की खरीदारी के लिएः सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक के बीच में दो घंटे के लिए 13. सरकारी सेवा- 27 मई 14. बिजली सप्लाई/पानी सप्लाई/नगर निगम/टेलिकाम सेवा- 27 मई 15. प्रेसकर्मी/मीडिया कर्मी- 27 मई तक 16. विवाह- एक दिन 17. अंतिम यात्रा- एक दिन18. रेल यात्रा और हवाई यात्रा- एक दिन 
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