Marriage Guidelines: शादी समारोह के लिए झारखंड सरकार की नई गाइडलाइन, लगाए ये प्रतिबंध; जानें
Marriage Guidelines in Jharkhand Swasthya Suraksha Saptah शादी अब केवल घर में होगी या फिर कोर्ट में। इसमें न बाजा बजेगा और न बारात निकलेगी। हालांकि 16 मई की सुबह 6 बजे तक होने वाली शादी में पूर्व के आदेश के अनुसार 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
रांची, जेएनएन। Marriage Guidelines in Jharkhand, Swasthya Suraksha Saptah झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। साथ ही सख्ती और बढ़ा दी है। 16 मई की सुबह 6 बजे से लागू होने वाली इन पाबंदियों में सबसे ज्यादा सख्ती शादी समारोह में लगाई गई है। अब तक शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन इसमें अब भारी कटौती कर दी गई है। शादी अब केवल घर में होगी या फिर कोर्ट में। इसमें न बाजा बजेगा और न बारात निकलेगी। घर या कोर्ट में होने वाली इस शादी में मात्र दूल्हा-दुल्हन समेत 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। डीजे बजाने, पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
थाने को सूचना देना अनिवार्य
आदेश में कहा गया है कि शादी की तिथि से तीन दिन पहले अपने निकटतम थाने को सूचना देना अनिवार्य है।गाइडलाइन में कहा गया है कि 16 मई की सुबह 6 बजे तक होने वाली शादी में पूर्व के आदेश के अनुसार, 50 लोग शामिल हो सकते हैं। यह मैरेज हॉल या मंदिर या किसी धर्मशाला में हो सकता है।
शादी विवाह में पाबंदियाें से कारोबार को धक्का
शादी विवाह में इन पाबंदियों से स्वर्ण व्यवसायियों, कपड़ा कारोबारियों को धक्का लगा है। दूसरी ओर, कल 14 मई को अक्षय तृतीया भी है। इस दिन शादी-विवाह के साथ सोने की बिक्री भी खूब होती है। लेकिन लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है।