खुल जाएंगे मॉल, संचालकों ने ली राहत की सांस

अनलॉक टू में बंद मॉल लंबे इंतजार के बाद अब खुलने की तैयारी में है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 08:03 AM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 08:03 AM (IST)
खुल जाएंगे मॉल, संचालकों ने ली राहत की सांस
खुल जाएंगे मॉल, संचालकों ने ली राहत की सांस

जासं, रांची: अनलॉक टू में बंद मॉल लंबे इंतजार के बाद अब खुलने की तैयारी में है। मॉल संचालकों में थोड़ी राहत देखी जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए मॉल खोलने की अनुमति सुबह से शाम चार बजे तक के लिए दी है। 17 जून से राज्य में सभी मॉल सरकारी मानकों का पालन करते हुए खोले जाएंगे। सरकारी घोषणा होने के बाद मॉल संचालकों ने बुधवार से ही तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिग की व्यवस्था होगी। कर्मचारी व ग्राहकों को शॉपिग मॉल में प्रवेश की अनुमति तभी होगी जब वे फेस कवर या मास्क पहने होंगे। उन्हें शॉपिग मॉल के भीतर भी फेस कवर या मास्क पहने रहना होगा।

न्यूक्लियस मॉल के पंकज कुमार बताते हैं कि सारी व्यवस्था कर ली गई है। सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नियमों का पालन करना होगा। दुकानदारों व ग्राहकों को भी गाइडलाइन के अनुसार ही सहयोग करना होगा।

अभी मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेंगे :

अनलॉक टू में भी अभी मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मॉल तो खुल जाएंगे, जहां हर वस्तु की दुकान खुलेगी, लेकिन मल्टीप्लेक्स नहीं खुलने से इसके संचालकों को आर्थिक परेशानी हो रही है। उम्मीद जतायी जा रही है कि अगले अनलॉक में इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा और इन्हें खोल दिया जाएगा, ताकि मनोरंजन के साधन भी लोगों को मिल सके। परिसर में व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी मॉल प्रबंधन की होगी :

शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए मॉल प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी। मॉल का कर्मी वाहन पार्क करता हो तो उसे अनिवार्य रूप से फेस कवर, मास्क व ग्लव्स पहनना होगा, ताकि वाहन का स्टीयरिग, डोर हैंडल, चाबी आदि संक्रमण के दायरे में न आए। अन्य दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया जो मॉल के भीतर हो या बाहर, उसे शारीरिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य होगा। कतार के लिए शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए विशेष चिह्न या घेरा बनाना अनिवार्य है। व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वारा हो। शॉपिग मॉल के भीतर भी कम से कम दो गज की शारीरिक दूरी आवश्यक है।

इसके अलावा लिफ्ट में भी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए लोगों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। चलंत सीढ़ी पर भी एक स्टेप छोड़कर चढ़ने की अनुमति होगी। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और आ‌र्द्रता 40 से 70 फीसद के बीच रखना होगा। परिसर में नियमित साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन कराना जरूरी होगा। संदिग्ध बीमार मिलने पर डाक्टर, नजदीक के अस्पताल को हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करना इस बार भी अनिवार्य होगा।

chat bot
आपका साथी