Jharkhand Lockdown Guidelines: 16 से बसें बंद, शादी पर भी पहरा, जानें लॉकडाउन की जरूरी बातें...

Jharkhand Lockdown झारखंड में 27 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इसका एलान किया। सख्‍त पाबंदियों के साथ अब सारी बसें बंद कर दी गई हैं। शादी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। झारखंड से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Wed, 12 May 2021 11:51 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 02:05 PM (IST)
Jharkhand Lockdown Guidelines: 16 से बसें बंद, शादी पर भी पहरा, जानें लॉकडाउन की जरूरी बातें...
Jharkhand Lockdown: झारखंड में 27 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand Lockdown झारखंड में 27 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इसका एलान किया। सख्‍त पाबंदियों के साथ अब सारी बसें बंद कर दी गई हैं। शादी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। झारखंड से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को दो सप्ताह विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

शादी समारोहों में महज 11 लोगों को मिलेगी शामिल होने की अनुमति

अब राज्य में मौजूदा प्रतिबंधों के अलावा कुछ और सख्ती के साथ लॉकडाउन को दो सप्ताह यानि कि 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए नियम के अनुसार अब शादी समारोह में 50 लोगों के स्थान पर केवल 11 लोग ही हो सकेंगे शामिल। निजी वाहनों से राज्य के बाहर आने-जाने के लिए भी ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है। बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी और दूसरे राज्य से आने के लिए कोरोना निगेटिव का प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को दो सप्ताह विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा 1/3— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) May 12, 2021

अब राज्य में वापस आने के लिए दिखाना होगा काेरोना निगेटिव का प्रमाण

आगामी 16 मई से लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाई जाएगी। अंतरराज्यीय व अंतर जिला बसों का परिचालन बंद होगा, इसके लिए परिवहन विभाग ट्रेवेल एडवाइजरी जारी करेगा। गौरतलब है कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन) 13 मई को समाप्त हो रहा है, इससे पहले ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन को अगले 27 मई तक के लिए सख्ती से लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

राज्य में वर्तमान में दोपहर दो बजे तक ही अनिवार्य सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति है और दोपहर तीन बजे के बाद किसी को भी बेवजह घरों से बाहर निकलने पर रोक है। सरकारी दफ्तरों को फुल टाइम चलाने संबंधित पूर्व में आदेश जारी किया गया था, जो चलता रहेगा। आवश्यक सामग्रियों की खरीद बिक्री पर पूर्व की तरह अनुमति जारी रहेगी। बाजार में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्ती बरतने के आदेश दिए जा सकते हैं।

16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त नए प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। राज्य के बाहर से आनेवाले व्यक्तियों को 7 दिनों का होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। इंटरस्टेट व इंट्रास्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट ई-पास पर होगा। शादी अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न होगा। इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

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