ऑनबोर्ड ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करें केंद्र संचालक, नहीं तो रद होगा लाइसेंस

जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदूषण जांच केंद्र के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी प्रदूषण जांच केंद्र के संचालकों को ऑनबोर्ड ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया।

By Kanchan SinghEdited By: Publish:Fri, 29 Jan 2021 02:15 PM (IST) Updated:Fri, 29 Jan 2021 02:15 PM (IST)
ऑनबोर्ड ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करें केंद्र संचालक, नहीं तो रद होगा लाइसेंस
ऑनबोर्ड ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करें केंद्र संचालक, नहीं तो रद होगा लाइसेंस। जागरण

रांची, जासं । जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदूषण जांच केंद्र के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी प्रदूषण जांच केंद्र के संचालकों को ऑनबोर्ड ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। उन्होंने जो प्रदूषण जांच केंद्र ऑनबोर्ड नहीं हैं, उन्हें यथाशीघ्र ऑनबोर्ड करने का निर्देश दिया, अन्यथा उनका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को विभाग के द्वारा प्रस्तावित ई-वॉलेट के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया।

साथ ही इससे होने वाले फायदों को भी समझाया गया। बैठक के दौरान प्रदूषण केंद्र संचालकों के द्वारा उनकी समस्या को सुनते हुए समाधान पर भी विचार विमर्श किया गया। बताते चलें कि जिला परिवहन पदाधिकारी को वाहन प्रदूषण केंद्रों से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। वाहनों के मालिक लगातार इस बात की शिकायत करते थे कि केंद्र संचालक प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर कभी कायदे कानून की अलग अलग व्याख्या करके वाहन मालिकों को परेशान कर रहे थे तो कभी अनाप शनाप फीस की मांग कर रहे थे।

इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों के संचालकों के पेंच कसे और उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह समझाया कि प्रमाण पत्र निर्गत करने में यदि कोई हीला-हवाली की गई तो सीधे सीधे कार्रवाई होगी। जिला परिवहन पदाधिकारी के इस निर्णय से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद की जा रही है कि जिला परिवहन पदाधिकारी के इस निर्णय के बाद वाहन मालिकों को प्रमाण पत्र पाने में आसानी होगी।

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