Jharkhand: संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को हाई कोर्ट से राहत

Jharkhand High Court News ईडी ने 8.50 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 13 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। इधर झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासक संजय प्रसाद की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 06:52 AM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 02:24 PM (IST)
Jharkhand: संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को हाई कोर्ट से राहत
Jharkhand High Court ईडी ने 8.50 करोड़ के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 13 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था।

रांची, राज्य ब्यूरो। मनी लाउंड्रिंग मामले के अभियुक्त संजीवनी बिल्डकॉन के तत्कालीन निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी ने 8.50 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 13 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। निचली अदालत और झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जहां से राहत मिली।

श्याम किशोर गुप्ता पर फ्लैट और जमीन देने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठने का आरोप है। उस रकम को मेसर्स एसबीपीएल के खाते में जमा किया गया। बाद में अभियुक्त ने मेसर्स स्मार्ट पीपुल्स डेवलपर्स प्रा. लि. के नाम पर खाता खोलकर उसमें 8.50 करोड़ रुपये स्थानांतरित कर दिए थे। इस खाते में 18 फरवरी 2010 को डेढ़ करोड़ और 21 अप्रैल 2011 को सात करोड़ रुपये का स्थानांतरण किया गया था, जो मनी लाउंड्रिंग का मामला बनता है। मामले में ईडी ने अभियुक्त के खिलाफ जांच पूरी करते हुए आठ मई 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी।

धाॢमक न्यास बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती

जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की ओर से सचिव चंद्रकांत रायपत ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासक संजय प्रसाद की नियुक्ति को चुनौती दी है। उन्होंने न्यास समिति को भंग करने के आदेश को भी निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि धार्मिक न्यास बोर्ड में प्रशासक की नियुक्ति का कोई प्रविधान नहीं है। प्रशासक की नियुक्ति अवैध है। इसलिए इस नियुक्ति को निरस्त किया जाए।

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