बड़कागांव में रैयतों को वापस मिली जमीन

रांची हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित पसेरिया मौजा में ज्वाइंट वेंचर की कंपनी रोहाने कोल कंपनी को दी गई जमीन रैयतों को फिर से वापस मिल गई है। जमीन पर फिर से अपना हक लेकर रैयत खुश हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Feb 2021 08:06 PM (IST) Updated:Sun, 28 Feb 2021 08:06 PM (IST)
बड़कागांव में रैयतों को वापस मिली जमीन
बड़कागांव में रैयतों को वापस मिली जमीन

रांची : हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित पसेरिया मौजा में ज्वाइंट वेंचर की कंपनी रोहाने कोल कंपनी को दी गई जमीन रैयतों को फिर से वापस मिल गई है। जमीन पर फिर से अपना हक लेकर रैयत खुश हैं। इसके लिए उन्होंने विधायक अंबा प्रसाद को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया। समारोह में ग्रामीणों ने लोक नृत्य और संताली गीत गाकर विधायक का भव्य स्वागत किया।

अंबा प्रसाद ने कहा कि मेरा पूरा परिवार शुरुआत से ही रैयतों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं पूर्व विधायक निर्मला देवी शुरू से ही कंपनियों के मनमाने रवैया के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। वह भी रैयतों के साथ हर कदम पर हक एवं न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं, जिसका सुखद परिणाम मिला है। झारखंड सरकार जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाली सरकार है। इस सरकार में ग्रामीणों की तमाम समस्याओं का निदान किया जाएगा। झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि जमीन कंपनी को शर्तों के अनुरूप काम नहीं करने के कारण रैयतों को वापस करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 से 2015 के बीच बड़कागांव के पसेरिया मौजा की भूमि ज्वाइंट वेंचर की कंपनी रोहाने कोल कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहित भूमि के बदले पांच लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय हुआ था। कंपनी द्वारा एकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण ग्रामीणों में रोष था। स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद ने कंपनी के रवैये को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था। इसपर मुख्यमंत्री द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49(5) के तहत मंत्री चंपई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया। पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49(5) के तहत हजारीबाग जिला के बड़कागांव अंचल के मौजा पसेरिया के रैयतों को एकरारनामा के अनुरूप काम नही किए जाने के कारण ली गई जमीन को वापस करने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय के इस फैसले के बाद 26 रैयतों को करीब 56 एकड़ जमीन वापस किया जा रहा है।

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