Lalu Yadav Bail Granted: सोमवार को जेल से छूटेंगे लालू यादव, जानें रिहा होने की पूरी प्रक्रिया

Lalu Yadav Bail Granted राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से भले ही आज सशर्त जमानत मिल गई हो लेकिन वे तीन दिनों बाद ही जेल से छूट पाएंगे। सोमवार को निचली अदालत में लालू का बेल बांड भरा जाएगा। उन्‍हें 10 लाख जुर्माना भी देना होगा।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 03:40 PM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 09:15 PM (IST)
Lalu Yadav Bail Granted: सोमवार को जेल से छूटेंगे लालू यादव, जानें रिहा होने की पूरी प्रक्रिया
Lalu Yadav Bail Granted: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Lalu Yadav Bail Granted झारखंड हाई कोर्ट किसी भी मामले में सजायाफ्ता की जमानत पर सुनवाई मामले की परिस्थितियों और गंभीरता को देखकर करती है। यह पूरी तरह से हाई कोर्ट में हुई बहस और मामले की गंभीरता पर। लेकिन चारा घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने सभी मामलों में समानता रहे, इसके लिए जमानत प्रदान करने के लिए एक मानक तय किया है। इसके अनुसार चारा घोटाला मामले में कोई भी सजायाफ्ता निचली अदालत से मिली सजा की आधी अवधि पूरा करने पर जमानत याचिका दाखिल कर सकता है और उसे हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी।

सोमवार को लालू हो सकते हैं रिहा

लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं। चाईबासा के दो, देवघर और दुमका में लालू प्रसाद को सीबीआइ कोर्ट से सजा मिली चुकी है। वहीं, डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। इसमें अभी सीबीआइ की ओर से बहस की जा रही है। पूर्व में लालू प्रसाद को चाईबासा के दोनों मामले और देवघर में जमानत मिल चुकी है। दुमका मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

यह है पूरी प्रक्रिया

शनिवार को अदालत ने लालू प्रसाद यादव को सशर्त स्थायी जमानत प्रदान की है। अब हाई कोर्ट का आदेश निचली अदालत में फैक्स द्वारा भेजा जाएगा। इससे पहले लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बेल बांड पर लालू के हस्ताक्षर के लिए सभी संबंधित दस्तावेज दिल्ली भेज दिया है। जब हाई कोर्ट का आदेश निचली अदालत में पहुंचेगा तो लालू की ओर से आवेदन देकर हाई कोर्ट की शर्तों को पूरा करने की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद निचली अदालत लालू को रिहा करने का आदेश जारी करेगा, जिसे होटवार जेल भेजा जाएगा। इसके बाद होटवार जेल के अधिकारी उक्त रिहाई आदेश को दिल्ली भेजेंगे। कोर्ट के रिहाई का आदेश दिल्ली पहुंचने के बाद लालू प्रसाद रिहा हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी उन्हें इलाज की जरूरत है, तो वे अब निजी तौर पर एम्स में इलाज कराएंगे।

लालू की फैक्ट फाइल

चाईबासा मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा चाईबासा मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा दुमका कोषागार मामले में सात-साल सजा, लेकिन सजाएं अलग-अलग चलाए जाने का आदेश

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से भले ही आज सशर्त जमानत मिल गई हो, लेकिन वे तीन दिनों बाद ही जेल से छूट पाएंगे। सोमवार को निचली अदालत में लालू का बेल बांड भरा जाएगा। उन्‍हें जेल से बाहर आने के लिए 10 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। शनिवार को उच्‍च न्‍यायालय से बेल मिलते ही दिल्‍ली एम्‍स में इलाजरत लालू के हस्‍ताक्षर के लिए उनका बेल बांड दिल्‍ली भेज दिया गया। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि सोमवार को लालू प्रसाद यादव की ओर से रांची की निचली अदालत में जमानत के लिए बेल बांड भर दिया जाएगा।

लालू यादव के जेल से निकलने की पूरी प्रक्रिया की बात करें तो निचली अदालत में लालू यादव की जमानत का हाई कोर्ट का आदेश भेजा जा रहा है। यहां से बिरसा मुंडा जेल को बेल ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी। निचली अदालत में ही लालू को एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके जमा कराने होंगे। जेल से छूटने के एवज में लालू को कोर्ट में 5-5 लाख रुपये यानी कुल 10 लाख रुपये जुर्माना की रकम भी जमा करानी होगी। इसके बाद बिरसा मुंडा जेल से लालू का बेल ऑर्डर दिल्‍ली जाएगा। जहां तिहाड़ जेल की अभिरक्षा में अपना इलाज करा रहे लालू को छोड़ने के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को लालू का बेल ऑर्डर दिया जाएगा।

तिहाड़ जेल की अभिरक्षा में एम्‍स दिल्‍ली में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव जमानत पर छूटने के बाद दिल्‍ली से सीधा पटना, बिहार अपने घर जाएंगे। बता दें कि चारा घोटाला के चार मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। उच्‍च न्‍यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें सशर्त बेल दिया है।

अदालत की ओर से लगाए गए शर्तों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को रिहा किए जाने के लिए एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके निचली अदालत में जमा करने होंगे। अदालत की दूसरी शर्त के मुताबिक लालू यादव को पांच-पांच लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा। लालू यादव को निचली अदालत में अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। लालू को अपना पता ठिकाना और मोबाइल नंबर बदलने के लिए भी अदालत से आदेश लेना होगा।

लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में सजा सुनाए जाने के बाद से अबतक जेल में ही हैं। लालू को 4 जनवरी 2018 को देवघर मामले में सजा सुनाई गई थी। 24 जनवरी 2018 को लालू को चाईबासा मामले में रांची की सीबीआइ स्‍पेशल कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई। दुमका कोषागार मामले में लालू को 24 मार्च 2018 को सजा सुनाई गई। हालांकि 11 मई 2018 को तीनों केस में लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से प्रोविजन बेल मिल चुकी है। 30 अगस्त 2018 को सरेंडर करने के बाद से लालू अभी जेल में हैं।

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