Lalu Prasad Yadav bail rejected: लालू को हाई कोर्ट का तगड़ा झटका, जमानत खारिज-जेल में ही रहेंगे

Lalu Prasad Yadav bail rejected चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Fri, 06 Dec 2019 07:36 AM (IST) Updated:Fri, 06 Dec 2019 11:02 PM (IST)
Lalu Prasad Yadav bail rejected: लालू को हाई कोर्ट का तगड़ा झटका, जमानत खारिज-जेल में ही रहेंगे
Lalu Prasad Yadav bail rejected: लालू को हाई कोर्ट का तगड़ा झटका, जमानत खारिज-जेल में ही रहेंगे

रांची, राज्य ब्यूरो। Lalu Prasad Yadav bail rejected चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उच्‍च न्‍यायालय ने लालू की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी आधी सजा इस मामले में अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में लालू को सात साल की सजा मिली है। आधी सजा पूरा नहीं होने के आधार पर कोर्ट ने लालू को जमानत देने से मना कर दिया। दुमका कोषागार मामले में लालू को 7 साल की सजा मिली है।

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामल की सुनवाई के पहले हाई कोर्ट में पिछले दो सप्ताह से लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इससे पहले आठ नवंबर को सीबीआइ की ओर से अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया था। लालू की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआइ की ओर से दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है। ऐसे में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हो रही है। वहीं, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है। जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के चिकित्सक लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैैं।

सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल लालू प्रसाद यादव की जान को कोई खतरा नहीं है। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के खिलाफ लालू ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। इसमें सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की मांग की गई है।

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