लालू प्रसाद ने सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर मांगा समय Ranchi News
Jharkhand. सीबीआइ ने देवघर कोषागार मामले में सजा बढ़ाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने लालू के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार कर लिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में सोमवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद व अन्य छह लोगों की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार व देवर्षि मंडल ने सीबीआइ की याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से समय देने की गुहार लगाई।
इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को निर्धारित की है। लालू प्रसाद व डॉ. आरके राणा सहित सभी सात की ओर से अधिवक्ता अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने सीबीआइ को याचिका के डिफेक्ट को सुधारने का भी निर्देश दिया। दरअसल, सीबीआइ की ओर से लालू प्रसाद व अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, डॉ. आरके राणा, बेक जूलियस, अधीप चंद्र चौधरी, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर भट्टाचार्य को साढ़े तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि, इसी मामले में जगदीश शर्मा को सात साल की सजा सुनाई गई है।
सजा पाने वाले सभी लोग ऊंचे पद पर पदस्थापित थे और इन पर उच्चस्तरीय षडयंत्र रचने का आरोप है। ऐसे में जब मामला साबित हो गया है, तो सभी को एक ही तरह की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सीबीआइ कोर्ट ने सिर्फ जगदीश शर्मा को ही सात साल की सजा दी है, बाकि को साढ़े तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसलिए सभी की सजा को बढ़ाकर सात साल की जाए।