Junior Engineer Recruitment: कनीय अभियंता नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
Junior Engineer Recruitment ग्रामीण विकास विभाग(Rural Development Department) में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग में कनीय अभियंता की संविदा पर नियुक्ति के लिए जिलास्तर पर विज्ञापन जारी किया गया है।
रांची राज्य ब्यूरो। Junior Engineer Recruitment: ग्रामीण विकास विभाग(Rural Development Department) में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। इस मामले में पूर्व में कोर्ट(Court) ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसको लेकर उत्तम कुमार की ओर से हाई कोर्ट(High Court) में याचिका दाखिल की गई थी। पूर्व में सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग में कनीय अभियंता की संविदा पर नियुक्ति के लिए जिलास्तर पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता के तहत सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होल्डर के लिए 60 प्रतिशत अंक और एससी-एसटी के लिए 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था।
सीधे बीटेक करने वाले कई अभ्यर्थियों का किया गया है चयन:
विभाग की ओर से जारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में पाया गया कि सीधे बीटेक(B. Tech) करने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जबकि डिप्लोमा करने वालों का कोर्स और पढ़ाई बीटेक करने वालों से अलग होती है। साथ ही विज्ञापन में कनीय अभियंता के लिए डिप्लोमा होल्डर या समकक्ष की ही शर्त दी गई थी। ऐसे में मेरिट लिस्ट को निरस्त किया जाए। लेकिन अदालत ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।