JPSC AE Appointment News: हाईकोर्ट ने माना- आरक्षण देना सरकार का अधिकार, एकलपीठ का आदेश निरस्त

सहायक अभियंता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने जेपीएससी को कहा कि वह नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखे।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Fri, 10 Sep 2021 11:17 AM (IST) Updated:Fri, 10 Sep 2021 11:17 AM (IST)
JPSC AE Appointment News: हाईकोर्ट ने माना- आरक्षण देना सरकार का अधिकार, एकलपीठ का आदेश निरस्त
हाईकोर्ट ने माना- आरक्षण देना सरकार का अधिकार। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक अभियंता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने जेपीएससी को कहा कि वह नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखे। एकल पीठ ने आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को नियुक्ति में दस प्रतिशत आरक्षण देने को यह कहते निरस्त कर दिया था कि सरकार आरक्षण का नियम लागू होने के बाद रिक्त पदों को ऐसा कर सकती है। जबकि सरकार ने इस कानून के लागू होने के पहले के रिक्त पदों पर आरक्षण दिया था। इसके बाद राज्य सरकार और जेपीएससी ने इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की थी।

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