Jharkhand Weekend Lockdown: झारखंड में साप्‍ताहिक लॉकडाउन में इन चीजों पर लागू है प्रतिबंध, जानें

Jharkhand Weekend Lockdown Hindi News झारखंड में साप्‍ताहिक लॉकडाउन अभी भी लागू है। रविवार को पार्क सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा कुछ दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। फल-सब्‍जी और राशन दुकानों दवा दुकानों को इससे छूट मिली है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 05:13 PM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 09:09 PM (IST)
Jharkhand Weekend Lockdown: झारखंड में साप्‍ताहिक लॉकडाउन में इन चीजों पर लागू है प्रतिबंध, जानें
Jharkhand Weekend Lockdown, Hindi News झारखंड में साप्‍ताहिक लॉकडाउन अभी भी लागू है।

रांची, डिजिटल डेस्‍क। कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरने के साथ-साथ झारखंड में लॉकडाउन में लगातार छूट दी गई। वर्तमान में स्थिति यह है कि राज्‍य में कोरोना के केस बहुत कम हैं। दूसरी ओर, झारखंड लगभग अनलाॅक हो गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी राज्‍य में साप्‍ताहिक लॉकडाउन लागू है। यह शनिवार की रात 11 बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक प्रभावी है।

सरकार द्वारा राज्‍य की आम जनता को कई रियायतें देने के बावजूद साप्‍ताहिक लॉकडाउन में कई चीजों पर प्रतिबंध है। इसके तहत रविवार को खाने-पीने के प्रतिष्ठान, फल-सब्जी और राशन दुकान को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां पहले की तरह बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स रविवार को बंद रहेंगे। पार्क भी रविवार को बंद रहेंगे।

दूसरी ओर, रेस्‍टाेरेंट्स और बार रविवार को खुले रहेंगे। दवा दुकानों, क्लिनिक, अस्‍पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी और एलपीजी आउटलेट्स, राजमार्गों पर स्थित ढाबा, कोल्‍ड स्‍टोरेज, वेयर हाउस को साप्‍ताहिक लाकडाउन से छूट मिली हुई है। राज्‍य में सभी दुकानों को रात 8:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। मिठाई, मुर्गा, दूध, शराब और खाने-पीने के सभी प्रतिष्ठान मुक्त होंगे।

अनलॉक झारखंड में इन पर अभी भी जारी है प्रतिबंध

-कक्षा छह से नीचे की सभी कक्षाएं

-स्विमिंग पुल

-जुलूस

-मेला-प्रदर्शनी का आयोजन

-एक स्थान पर 100 से अधिक लोगों का जुटान

-सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी लोगाें को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इसके तहत मास्‍क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर, या नियमों का उल्‍लंघन करते पकड़ जाने पर आइपीसी की धारा 144 और आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ उन्‍हीं लोगों को बाहर निकलने की अनुमति है, जो हवाई या ट्रेन से यात्रा करने जा या आ रहे हों। इसके अलावा इस दौरान अंतिम संस्‍कार में भी लोगों को शामिल होने की छूट है। कोविड ड्यूटी से घर लौट रहे लोगों को भी इसकी छूट प्राप्‍त है।

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