Jharkhand Unlock Guideline: झारखंड में आज से गुलजार होंगे शॉपिंग मॉल, बस परिचालन पर रोक जारी; यहां पढ़ें पूरा आदेश

Jharkhand Unlock 3.0 News Jharkhand Lockdown News पूरे झारखंड में आज से मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेंगे। आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अनलॉक-3 को लेकर आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 24 जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ाया गया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 08:05 PM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 02:18 PM (IST)
Jharkhand Unlock Guideline: झारखंड में आज से गुलजार होंगे शॉपिंग मॉल, बस परिचालन पर रोक जारी; यहां पढ़ें पूरा आदेश
Jharkhand Unlock 3.0 News, Jharkhand Lockdown News पूरे झारखंड में आज से मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेंगे।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य जागरुकता सप्ताह को कुछ छूट के साथ 24 जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 17 जून से अनलॉक 3 के नियम लागू हो जाएंगे। आपदा प्रबंधन प्रभाग ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों की सभी दुकानें 17 जून की सुबह छह बजे के बाद खुल जाएंगी। दुकानों को शाम चार बजे खोलने की अनुमति है। गुरुवार से राज्य में मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर भी गुलजार हो जाएंगे। इस हफ्ते भी शनिवार (19 जून) की शाम चार बजे से सोमवार (21 जून) की सुबह छह बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

इस दरम्यान हर तरह की दुकानें, सब्जी, राशन व फल की दुकानें भी बंद रहेंगी और अनावश्यक निजी वाहनों से निकलने पर भी रोक रहेगा। इस अवधि में सिर्फ दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इस प्रतिबंध से मेडिकल व स्वास्थ्य संबंधित सभी दुकानें व संस्थाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी व सीएनजी दुकानें, हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस मुक्त होंगे। रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहां से होम डिलिवरी या खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा कक्ष, बैंक्वेट हॉल, बार व क्लब बंद रहेंगे।

सभी सरकारी व निजी कार्यालय शाम चार बजे तक 50 फीसद मानव संसाधन की क्षमता के साथ चलेंगे। पूर्व से जो छूट चली आ रही है, वह आगे भी जारी रहेगी। धार्मिक स्थल तो खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सामान ढोने वाले वाहनों को प्रतिबंध मुक्त रखा गया है। एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे। शादी या तो घर पर होगी या कोर्ट में जहां अधिकतम 11 सदस्य ही रह सकेंगे।

शादी से पूर्व थाने को देनी होगी सूचना

सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल में आयोजन की अनुमति नहीं है। लाउडस्पीकर, डीजे व आतिशबाजी पर रोक है। शादी के तीन दिन पहले स्थानीय थाने को इसकी सूचना देनी होगी। सभी तरह के जुलूस पर रोक है। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, सिर्फ डिजिटल व ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे। राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है।

बस परिचालन पर रोक जारी

मेला, प्रदर्शनी पर रोक है। जिम, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल, पार्क भी नहीं खुलेंगे। बस परिचालन पर रोक जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजार को लगाने की अनुमति सिर्फ शारीरिक दूरी के आश्वासन के बाद ही दी जा सकती है। बिना मास्क या फेसकवर का कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं आ जा सकता है। एक जिला से दूसरे जिला व झारखंड में आने-जाने के लिए ई-पास को अनिवार्य किया गया है।

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