Unlock 2.0: झारखंड के 23 जिलों को थोड़ी और राहत, जमशेदपुर को छूट नहीं, रविवार पूर्ण लॉकडाउन

Jharkhand Unlock 2 Jharkhand Lockdown News मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में अनलॉक 2 के संबंध में निर्णय लिया गया। आगामी 17 जून की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 09 Jun 2021 04:27 PM (IST) Updated:Wed, 09 Jun 2021 10:43 PM (IST)
Unlock 2.0: झारखंड के 23 जिलों को थोड़ी और राहत, जमशेदपुर को छूट नहीं, रविवार पूर्ण लॉकडाउन
Jharkhand Unlock 2, Jharkhand Lockdown News 10 जून से झारखंड में अनलॉक 2 लागू होगा।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड में अनलॉक-2 पर बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह को आगामी एक सप्ताह यानी 17 जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जमशेदपुर को छोड़कर सभी 23 जिलों में अब कपड़ा, जूता, शृंगार प्रसाधन, जेवर व सैलून की भी दुकानें अब दो बजे के बजाय चार बजे तक खुलेंगी। जमशेदपुर में कपड़ा, जूता, शृंगार व आभूषण की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। यहां ठेला-खोमचा आदि की दुकानें भी शाम चार बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट से अब केवल जोमैटो, स्वीगी वाले ही नहीं, बल्कि आम लोग भी खाने-पीने का सामान पैक करवाकर घर ले जा सकेंगे। होटल के बैंक्वेट हॉल को खोलने व वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है।

राज्य के सभी सरकारी व निजी कार्यालय एक-तिहाई मानव संसाधन के साथ अब शाम चार बजे तक खुल सकेंगे। शनिवार की शाम चार बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक सब्जी, फल, मिठाई, किराना की दुकान सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, सीएनजी व एलपीजी आउटलेट्स, हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे। इतना ही नहीं, इस दरम्यान निजी वाहन व सामान्य आवागमन भी बंद रहेगा। रेस्टोरेंट से भोजन की होम डिलिवरी के साथ-साथ खुद भी भोजन पैक करवाकर घर ले जा सकेंगे।

शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे। स्टेडियम ,जिम, स्विमिंग पुल और पार्क बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे सिर्फ ऑनलाइन क्लास होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पांच व्यक्ति से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसकी सूचना तीन दिन पहले संबंधित स्थानीय थाना को देना अनिवार्य है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति रहेंगे। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने की शर्त पर ही ग्रामीण व शहरी बाजार को खोलने की अनुमति दी जाएगी। राज्य की सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी और मेला तथा प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होगी।

जमशेदपुर में अभी कोरोना वायरस का संक्रमण दर घट-बढ़ रहा है, यही वजह है कि यहां अन्य जिलों की तरह छूट नहीं दी गई है। स्थिति सामान्य होते ही उच्चस्तरीय समिति की अगली बैठक में इसपर निर्णय लिया जाएगा। समिति ने यह निर्णय लिया है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोरोना संक्रमण की जांच तेज होगी, ताकि इस वायरस के फैलाव को रोकने संबंधित ठोस अभियान चलाया जा सके। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे व आपदा प्रबंधन प्रभाग के सचिव अमिताभ कौशल आदि उपस्थित थे।

ये फिलहाल बंद रहेंगे

शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पुल, पार्क, सभी शैक्षणिक संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, आम श्रद्धालु के लिए धार्मिक स्थल, जुलूस, बस परिवहन, राज्य की सभी परीक्षाएं, मेला, प्रदर्शनी।

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