E-PASS: झारखंड में कहीं भी आना-जाना हो, ई-पास तो लेना ही होगा, नियम/शर्तें लागू

Jharkhand Lockdown E-Pass epassjharkhand.nic.inझारखंड में बाहर से आनेवाले सभी निजी वाहन और टैक्सी के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए भी ई-पास की जरूरत होगी। जिले के अंदर आवागमन के लिए पास अनिवार्य होगा। निजी वाहन बिना पास के नहीं चल सकेंगे।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Sat, 15 May 2021 12:31 AM (IST) Updated:Sat, 15 May 2021 04:24 AM (IST)
E-PASS: झारखंड में कहीं भी आना-जाना हो, ई-पास तो लेना ही होगा, नियम/शर्तें लागू
Jharkhand Lockdown E-Pass @ epassjharkhand.nic.in: झारखंड में कहीं भी आना-जाना हो ई-पास लेना ही होगा।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Lockdown E-Pass @ epassjharkhand.nic.in झारखंड में बिना पास के निजी वाहन नहीं चल सकेंगे। परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य में बाहर से प्रवेश करनेवाले सभी निजी वाहन और टैक्सी के लिए 16 मई से ई-पास अनिवार्य होगा। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी आम जनों को ई-पास की जरूरत होगी। निजी वाहन से जिले के अंदर भी आवागमन कर रहे हों, तो आपके लिए पास लेना अनिवार्य होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में निजी वाहन बिना पास के नहीं चल सकेंगे।

परिवहन विभाग, झारखंड की ओर से जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार और झारखंड सरकार के वाहनों को इस नियम से छूट प्राप्‍त रहेगी। झारखंड के किसी भी हिस्‍से से होकर गुजरनेवाले वाहनों के लिए भी पास अनिवार्य नहीं होगा।

बाहर से आनेवालों को रहना होगा सात दिनों का क्वारंटाइन

नए आदेश के मुताबिक सरकार ने बाहर से आनेवाले लोगों के लिए सात दिनों तक क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया है। बाहर से आने वाले लोगों को वेब पोर्टल झारखंड ट्रैवेल डॉट एनआइसी डॉट इन पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आनेवाले लोगों के लिए भी सात दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य है। झारखंड आकर 72 घंटे के अंदर वापस लौट जाने वाले लोगों पर क्वारंटाइन के नियम लागू नहीं होंगे। 

होम क्‍वारंटाइन के लिए जिला प्रशासन देगा आदेश

जिला प्रशासन होम क्वारंटाइन में रहने की डिमांड करने वाले लोगों को अलग से दिशा निर्देश जारी कर सकता है। होम क्वारंटाइन संभव नहीं होने की स्थिति में सरकार की ओर से संस्थागत क्वारंटाइन का प्रबंध किया जाएगा। हालांकि क्‍वारंटाइन का यह आदेश हवाई जहाज के कर्मियों, भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि अथवा स्वास्थ्य विभाग के कार्यों से झारखंड में आने वाले लोगों पर प्रभावी नहीं होगा।

झारखंड सरकार की ओर से परिवहन विभाग ने 27 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन अवधि में वाहनों के परिचालन को लेकर विस्‍तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियम के अनुसार झारखंड में निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई-रिक्शा आदि का परिचालन लॉकडाउन में बेरोकटोक बिना ई-पास के किया जा सकेगा। इससे बाहर से आ रहे यात्रियों अथवा बाहर जाने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। ऐसे वाहनों के व्यावसायिक निबंधन प्रमाणपत्र को ही ई-पास मान लिया जाएगा। रेल या हवाई यात्रा करनेवाले यात्रियों का टिकट ही वैध ई-पास होगा। बीमारी और अंतिम संस्कार के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

16 मई से जारी होगा ई-पास

ई-पास 16 मई से जारी होगा। पास निर्गत करने के लिए राज्य स्तर पर परिवहन आयुक्त और जिला में जिला परिवहन पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ई-पास की अनिवार्यता को देखते हुए ईपासझारखंड.एनआइसी.इन पोर्टल शुरू किया गया है। ई-पास के लिए ऑनलाइन जिला स्‍तर पर आवेदन जमा करना होगा। संबंधित जिले से ही ई-पास जारी किया जाएगा। परिवहन सचिव ने प्रतिदिन निर्गत ई-पास पर पैनी नजर रखेंगे।

सरकार की अनिवार्य शर्तें वाहन चालकों के लिए मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहन और टैक्सी में चालकों को सैनिटाइजर रखना होगा टैक्‍सी में सवार यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा धूमपान, पान, गुटखा आदि का सेवन यात्रा के दौरान प्रतिबंधित रहेगा बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वालों की यात्रा पर रोक 10 साल तक के बच्चे को यात्रा करने की मनाही गर्भवती महिलाओं को यात्रा से बचने की सलाह राज्य के अंदर-बाहर बसों का परिचालन बंद रहेगा।

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