50 हजार दहेज नहीं देने पर विवाहिता को जहर देकर मार डाला, आरोपित पति को आजीवन कारावास Ramgarh News
Jharkhand Ramgarh News मृतका के पिता जानकी महतो ने अपनी पुत्री की मौत के मामले में पतरातू थाने में अपने दामाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि 50 हजार दहेज नहीं देने के कारण ही उसकी पुत्री को उसके दामाद ने जहर देकर मार दिया।
रामगढ़, जासं। 50 हजार रुपये दहेज नहीं देने पर अपनी पत्नी की जहर देकर हत्या करने के आरोपित पति को जिला जज प्रथम संजय प्रताप के न्यायालय ने बुधवार को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गत 24 सितंबर को आरोपित पति नरेश महतो को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया था। घटना जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 की है। मृतका के पिता जानकी महतो ने अपनी पुत्री की मौत के मामले में पतरातू थाने में अपने दामाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि 50 हजार रुपये दहेज के रूप में नहीं देने के कारण ही उसकी पुत्री को उसके दामाद ने जहर देकर मार दिया। क्योंकि वह उनकी बेटी के साथ लगातार दहेज की रकम मंगवाने के लिए मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी अपनी हैसियत के अनुसार वर्ष 2012 में नरेश महतो से की थी। पतरातू थाना पुलिस ने मामले में भादवि की धारा 304 (बी) के तहत कांड संख्या 40/2018 दर्ज किया था।
प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पतरातू थाना पुलिस ने अपने अनुसंधान में मृतका दयामनी की एसएफएल जांच रिपेार्ट में जहर की मात्रा पाई थी। एसएफएल रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने अपने दलीलों के आधार पर न्यायालय से आरोपित को कड़ी सजा देने की मांग की थी।
उन्होंने न्यायालय में साक्ष्य के रूप में जांच अधिकारी राम प्रवेश शर्मा, विनय कुमार सिंह समेत दस गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया था। इसके बाद अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मृतका के पति को दोषी करार देते हुए आज आजीवन कारावास की सजा सुना दी।