Jharkhand Private School: झारखंड में निजी स्कूलों को भी खोलने का आदेश, बच्चे संक्रमित हुए तो नहीं देंगे किसी को दोष
Jharkhand Private School Opening News शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने निजी स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी किए हैं। ये स्कूल कब से खुलेंगे इसे विभाग द्वारा तय नहीं किया गया है। इसे उपायुक्तों पर छोड़ दिया गया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने निजी स्कूलों को भी कक्षा नौ से 12वीं तक के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने अलग से राज्य के सभी उपायुक्तों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक अगस्त को जारी आदेश के तहत स्कूलों को खोलने की कार्रवाई करने के लिए कहा है। ये स्कूल कब से खुलेंगे, इसे विभाग द्वारा तय नहीं किया गया है। इसे उपायुक्तों पर छोड़ दिया गया है।
कहा गया है कि जिले के उपायुक्त ही हालात की समीक्षा कर स्कूल खोलने का आदेश जारी करेंगे। सभी उपायुक्तों को स्कूलों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सारी व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। निजी स्कूलों में भी बच्चे अभिभावकों की सहमति से आएंगे तथा ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। शिक्षकों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा।
बच्चे संक्रमित हुए तो नहीं देंगे किसी को दोष, देना होगा घोषणापत्र
अभिभावकों को अपने बच्चे के स्कूल आने की सहमति के साथ ही यह घोषणापत्र भी देना होगा कि उनके बच्चे में कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है। उसमें यह भी लिखना होगा कि यदि बच्चे बाद में संक्रमित होते हैं तो इसके लिए किसी शिक्षक या छात्र को दोषी नहीं ठहराएंगे। साथ ही लक्षण दिखने पर इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से शिक्षकों को देंगे। उनके बच्चे कोविड नियमों का पालन करेंगे, इसे भी घोषणापत्र में उल्लेख करना होगा।