Jharkhand Panchayat Chunav: दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला, उम्‍मीदवारों को करना होगा ये जरूरी काम

Jharkhand Panchayat Chunav झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नया आदेश जारी किया है। उम्‍मीदवारों को चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च का ब्योरा देना होगा। किसी दल या दूसरे व्यक्तियों द्वारा किया गया खर्च भी उम्मीदवारों के खर्च में शामिल होगा।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 12:02 AM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 05:26 AM (IST)
Jharkhand Panchayat Chunav: दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला, उम्‍मीदवारों को करना होगा ये जरूरी काम
Jharkhand Panchayat Chunav: झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नया आदेश जारी किया है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Panchayat Chunav राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में दिसंबर माह में होनेवाले पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए जानेवाले चुनाव खर्च के ब्योरा को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर यह ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। इसे लेकर निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों को दिए जानेवाले पत्र के प्रारुप को भी जारी कर दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम- 2001 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवार जिस तिथि को उसका नामांकन हुआ है उस तिथि से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तक उसके या उसके चुनाव एजेंट द्वारा किए गए खर्च का पृथक और सही लेखा स्वयं रखेगा या अपने चुनाव एजेंट से रखवाएगा।

यदि खर्च का पंजी उम्मीदवारों द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को नहीं दी जाती है तो यह माना जाएगा कि उसके स्तर से दिन-प्रतिदिन का चुनाव खर्च का ब्योरा संधारित नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-1 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च का ब्योरा अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 78 के अनुसार इस लेखा को अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ही दाखिल किया जाना है। उम्मीदवार उक्त लेखा की छायाप्रति अपने पास रखकर मूल लेखा व्यय पंजी दाखिल कर सकते हैं। वैसे सभी प्रकार के खर्च जिसे उम्मीदवार के चुनाव में किसी राजनीतिक दल या संस्था या व्यक्तियों का समूह या कोई अन्य व्यक्ति ने किया है तो उस खर्च को भी उसके हित में किया गया खर्च माना जाएगा तथा उक्त खर्च का लेखा भी दाखिल करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार एक ही साथ एक से अधिक पदों या निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा है तो उसे उक्त पदों या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग खर्च का ब्योरा दाखिल करना होगा।

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