School Reopen Guidelines: प्राइवेट स्‍कूलों को मानने होंगे सरकार के ये नियम, पढ़ें सरकारी आदेश

Jharkhand News School Reopen Guidelines सरकार ने एक मार्च से स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार बोर्ड की परीक्षा को छोड़कर स्कूल अन्य कक्षाओं के लिए ऑफलाइन परीक्षा नहीं ले सकेंगे। स्कूलों को सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा लेने की अनुमति दी है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Wed, 24 Feb 2021 04:55 AM (IST) Updated:Wed, 24 Feb 2021 09:15 AM (IST)
School Reopen Guidelines: प्राइवेट स्‍कूलों को मानने होंगे सरकार के ये नियम, पढ़ें सरकारी आदेश
Jharkhand School Reopen Guidelines झारखंड सरकार ने एक मार्च से स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर आदेश जारी कर दिया है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News, Jharkhand School Reopen Guidelines राज्य सरकार ने एक मार्च से स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार बोर्ड की परीक्षा को छोड़कर स्कूल अन्य कक्षाओं के लिए ऑफलाइन परीक्षा नहीं ले सकेंगे। स्कूलों को सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा लेने की अनुमति दी गई है।

राज्य में एक मार्च से स्कूल-कॉलेज, आइटीआइ, पोलिटेक्निक, सभी प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास केंद्र तथा कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। इसी तिथि से सिनेमा हॉल तथा पार्क भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इसपर सहमति दी गई थी। फिलहाल स्कूल कक्षा आठ, नौ व 11वीं को खोलने के लिए भी अनुमति मिली है। कक्षा 10वीं व 12वीं के लिए स्कूल पहले से ही खुल रहे हैं।

जारी आदेश के अनुसार 50 फीसद क्षमता के साथ सिनेमाघर खुलेंगे। खुली जगह पर अधिकतम 1000 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। जुलूस पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। अधिकतम 1000 व्यक्तियों के साथ मेला एवं खेल-कूद प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। सभी सरकारी कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। सरकारी कार्यालयों में रोस्टर समाप्त कर दिया गया है।

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