Jharkhand Lockdown: आज से सबकुछ बंद... ई-पास के बिना घर से निकले तो खैर नहीं
Jharkhand Lockdown Travel Guidelines रविवार से झारखंड में लाकडाउन के नियम सख्त हो गए हैं। मकसद है कि लोगों को घर से अकारण निकलने पर अंकुश लगाना। इसलिए बाइक से लेकर कार तक ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है। जिनके पास पास नहीं होगा उनसे पुलिस सख्ती से निपटेगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Lockdown Travel Guidelines रविवार से राज्य सरकार पूरे प्रदेश में लाकडाउन के नियमों को और सख्त करने जा रही है। मकसद है कि लोगों को घर से अकारण निकलने पर अंकुश लगाया जा सके। इसलिए बाइक से लेकर कार तक के लिए पास लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया है। जिनके पास पास नहीं होगा उनसे पुलिस सख्ती से निपटेगी। तमाम आवश्यक सामग्रियों की दुकानें, निर्माण उद्योग से संबंधित उपक्रम चालू रह सकेंगे और इनसे जुड़े कर्मियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इन्हें भी ऑनलाइन पास बनवाना होगा जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ई-पास की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गई है। रविवार से दूसरे राज्यों और राज्य के एक जिले से दूसरे जिले के लिए बसों के आवागमन को रोक दिया गया है। सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाकर जवान तैनात किए गए हैं जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखेंगे।
आसानी से बन रहे ई-पास, पहले ही दिन एक लाख का आंकड़ा पार
इस बार ऑनलाइन आवेदन से लेकर पास निर्गत करने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया गया है। इस विधि में व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और अपने किसी एक प्रमाणपत्र से संबंधित जानकारी देनी होती है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर, आधार नंबर आदि शामिल हैं। फार्म जमा होते ही दूसरी ओर से पास निर्गत हो जाता है। राज्य में पास बनाने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई और पहले ही दिन शाम होते-होते एक लाख से अधिक पास बन चुके थे।
दवा दुकानदारों और उनके कर्मियों को छूट
स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ दवा दुकानदारों और उनके कर्मियों को पास बनवाने की कोई दरकार नहीं होगी। दवा दुकानों के संचालक अपने लाइसेंस की फोटोकॉपी को वाहन के ऊपर लगाकर आना-जाना कर सकेंगे। दुकानों में कार्यरत कर्मी भी इसी लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन इसकी छायाप्रति पर मालिक का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।
जिन दुकानों को वर्तमान में खोलने की अनुमति है, सिर्फ वे दुकानें ही खुलेंगी
राज्य सरकार की सख्ती रविवार (16 मई) की सुबह छह बजे से शुरू हो जाएगी। जिन दुकानों को वर्तमान में दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति मिली है, सिर्फ वे दुकानें ही 16 मई से 27 मई तक दोपहर दो बजे तक खुलेंगी जरूर, लेकिन खरीदारी मुश्किल होगी। घर से बाहर खरीदारी के लिए या दुकान खोलने के लिए पैदल निकले तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी लेकर निकलेंगे, आपको पास दिखाना होगा। पास नहीं रहने पर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जाएगा। ई-पास की अनिवार्यता से केवल मेडिकल व अंतिम संस्कार को छूट मिली है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों, आकस्मिक सेवाओं वाले वाहनों के लिए भी ई-पास की अनिवार्यता लागू है।
आज से राज्य की सीमा में बिना पास प्रवेश करना होगा नहीं होगा आसान
रविवार से राज्य की सीमा में बिना पास के प्रवेश करना आसान नहीं होगा। राज्य में अंतरराज्यीय सीमा से सटे जिलों में कुल 98 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां दूसरे राज्यों से आने वालों को ई-पास दिखाना होगा। सख्ती के लिए करीब 5000 अतिरिक्त जवानों व पदाधिकारियों को सभी जिलों में तैनात कर दिया गया है। अब रविवार की सुबह छह बजे से ही ये सक्रिय हो जाएंगे। प्रत्येक चेक पोस्ट पर तीन शिफ्ट में पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों की रोस्टर ड्यूटी लगाई गई है।