Jharkhand Lockdown Guidelines: झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन... यहां देखें नई गाइडलाइन

Jharkhand Lockdown Guidelines झारखंड में 22 अप्रैल सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पूरे राज्‍य में लॉकडाउन लगाने का बड़ा एलान किया है। सरकार ने इसके साथ ही नई गाइडलाइन जारी की है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 10:28 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 11:22 PM (IST)
Jharkhand Lockdown Guidelines: झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन... यहां देखें नई गाइडलाइन
Jharkhand Lockdown Guidelines: झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand Lockdown Guidelines झारखंड में 22 अप्रैल सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पूरे राज्‍य में लॉकडाउन लगाने का बड़ा एलान किया है। सरकार ने इसके साथ ही नई गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन को लेकर सरकार का आदेश जारी किया गया है। सीएम हेमंत ने नए आदेशों को लेकर एक वीडियो जारी किया है। सीएम ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा- राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना नितांत आवश्यक है। इसलिए राज्य में 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' हेतु निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा। आप सभी से अपील है कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें। सर्तक रहें, सुरक्षित रहें।

राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की Chain को तोड़ना नितांत आवश्यक है। इसलिए राज्य में 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' हेतु निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा। आप सभी से अपील है कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें।

सर्तक रहें, सुरक्षित रहें। pic.twitter.com/jMBGQ35SU5

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 20, 2021

यहां देखें झारखंड सरकार की लाॅकडाउन गाइडलाइन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ये खुले रहेंगे

दवा दुकानें, स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों की दुकानें सरकारी राशन दुकान पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएनजी आउटलेट गल्ले की दुकान, होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा फल, सब्जियों, दूध एवं पशुचारा की थोक एवं खुदरा दुकानें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकानें, मिठाई दुकान सहित होटल एवं रेस्टूरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे, बैठकर भोजन पर पाबंदी नेशनल इाइवे और स्टेट हाइवे के ढाबा खुले रहेंगे सामग्रियों के परिवहन पर कोई रोक नहीं सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां जारी रहेंगीं औद्याेगिक एवं खनन गतिविधियां जारी रहेंगी मनरेगा समेत सभी निर्माण उद्योग कार्यरत रहेंगे निर्माण सामग्रियों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी ई-कामर्स को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है शराब की दुकानें खुली रहेंगी वाहन मरम्मत की दुकानें चलती रहेंगे कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस को खुला रखना है भारत सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे बैंक, एटीएम और सभी आर्थिक संस्थान राज्य सरकार के कार्यालयों से लेकर बीडीओ, सीओ और पंचायतों तक के कार्यालय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुरियर सेवाएं सुरक्षा सेवाएं टेलीकॉम से संबंधित सेवाएं और कोई दुकान जिसे खुला रखना उपायुक्त को सही लगे

'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' हेतु दिशा-निर्देश।

सभी झारखण्डवासियों से अपील है कृपया सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सभी के सहयोग से इस विकट संक्रमण को हम मिलकर फिर हरायेंगे।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। https://t.co/WTSCBS9anm" rel="nofollow pic.twitter.com/BOUW7mUA1M

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 20, 2021

शादी-ब्याह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 को अनुमति

राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर पूजा करने की अनुमति दी है लेकिन बाहरी आगंतुकों पर रोक रहेगी। सभी प्रकार के इनडोर एवं आउटडोर कार्यक्रमों में पांच से अधिक लोग नहीं जुटेंगे लेकिन शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को अनुमति होगी। सभी प्रकार की धार्मिक और सामाजिक प्रदर्शनी पर रोक लगा दी गई है।

स्कूल-कॉलेज, मेला और मॉल बंद रहेंगे, कई और पाबंदियां

राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के पूर्व के निर्देश पर मुहर लगाते हुए इसमें कई और बातों को भी जोड़ा है। सभी स्कूले, कॉलेजों के साथ-साथ आइटीआइ, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। छात्रों को डिजिटल कंटेंट के माध्यम से शिक्षण पर रोक नहीं रहेगी।

ये सबकुछ रहेंगे बंद झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित परीक्षाएं आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन खाद्यान्न की होम डिलिवरी होगी। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर रोक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे सभी स्टेडियम और जिम, स्वीमिंग पूल एवं पार्क बंद रहेंगे विवाह एवं अंतिम संस्कार के अलावा किसी कार्यक्रम के लिए बैंक्वेट हाॅल के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। हवाई एवं रेल यात्रा के लिए पहचान पत्र एवं यात्रा संबंधी डाक्यूमेंट रखना अनिवार्य होगा। मास्क और फेस कवर के बगैर किसी सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा अथवा किसी दुकान में प्रवेश पर रोक रहेगी।

  

राज्य सरकार की ओर से जारी अन्य दिशानिर्देश सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थल एवं यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा 65 वर्ष से अधिक के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम के बच्चों को स्वास्थ्य के कारणों के अलावा घर पर रहने की ही अनुशंसा की गई है। जिला के अधिकारी आरोग्य सेतु एप का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे कार्यक्रमों में आयोजक शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रबंध सुनिश्चित कराएंगे आयोजक सभी लोगों के लिए कुर्सियों का प्रबंध करेंगे और इसके बीच दूरी का ख्याल रखेंगे कार्यक्रम स्थल को कार्यक्रम के पूर्व और बाद में सैनिटाइज किया जाएगा दुकानों में सैनिटाइजर का प्रबंध रखना होगा दुकान में लोगों की संख्या इतनी ना हो कि शारीरिक दूरी पर प्रभाव पड़े दुकान के कर्मचारी हैंड ग्लोब्स पहन सकते हैं। दुकानों के संचालक सैनिटाइजेशन का ख्याल रखेंगे दुकानों के बुखार, खांसी आदि से पीड़ित कर्मियों को काम पर नहीं रखा जाएगा सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ वाले ग्राहकों को दुकानों में प्रवेश नहीं मिलेगा

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