Jharkhand Lockdown: झारखंड के इन शहरों में चप्‍पे-चप्‍पे पर पुलिस-मजिस्‍ट्रेट...

Jharkhand Lockdown झारखंड में आज से एक सप्ताह के लाकडाउन की शुरुआत हो गई है। सुबह छह बजे से मजिस्‍ट्रेट और पुलिस ने सभी जिलों में कमान संभाल लिया है। सरकार का आदेश जो नहीं मानेंगे उनपर कड़ी कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर पेनडेमिक एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होगी।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 01:27 AM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 12:51 AM (IST)
Jharkhand Lockdown: झारखंड के इन शहरों में चप्‍पे-चप्‍पे पर पुलिस-मजिस्‍ट्रेट...
Jharkhand Lockdown: Jharkhand Lockdown: झारखंड में आज सुबह छह बजे से एक सप्ताह के लाकडाउन की शुरुआत हो गई है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Lockdown झारखंड में आज से एक सप्ताह के लाकडाउन की शुरुआत हो गई है। कोरोना से प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने इस सप्ताह को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। मकसद लोगों की जीविका और जीवन दोनों को बचाने का है। सबसे ज्यादा जोर स्व-नियंत्रण के उपायों को अपनाते हुए जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर का चेन तोड़ना है। यह पूर्व की अपेक्षा अत्यधिक खतरनाक है और इसकी जद में तेजी से लोग आ रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इसकी भयावहता का आकलन करते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं।

यह आवश्यक है कि हम इस दौरान लागू किए गए निर्देशों की सख्ती से अनुपालन को न सिर्फ सुनिश्चित करें, बल्कि अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करें। व्यापक प्रयास से ही इसपर काबू पाया जा सकता है। कोशिश इस स्तर पर हो कि इस दौरान लोग घरों में ही रहें और अतिआवश्यक कार्य हो, तभी बाहर निकलें। एक स्थान पर भीड़भाड़ की मनाही है। पांच से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शारीरिक दूरी का पालन आवश्यक है। बंदिशों के कारण तात्कालिक तौर पर कुछ परेशानी लाजिमी है, लेकिन दूरगामी हित में इसका अनुपालन जरूरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रशासन भी तमाम बंदिशों का अनुपालन कराने के लिए मुस्तैद रहेगी। इसमें भी सहयोग आवश्यक है।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना नितांत आवश्यक है। इसलिए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा। आप सभी से अपील है, कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें। बिना जरूरत घर से न निकलें तथा सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। पूर्व की भांति इस बार भी हम एक दूसरे का सहयोग कर शीघ्र ही कोरोना से जंग जीतेंगे। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

इस पर है रोक

स्कूल-कॉलेज, मेला और मॉल, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण संस्थान, परीक्षाएं, मेला और प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पूल एवं पार्क। विवाह एवं अंतिम संस्कार के अलावा अन्य कोई कार्यक्रम में बैंक्वेट हाॅल का इस्तेमाल।

यात्रा में रखें ख्याल

हवाई एवं रेल यात्रा के लिए पहचान पत्र एवं यात्रा संबंधी डाक्यूमेंट रखना अनिवार्य मास्क और फेस कवर के बगैर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में प्रवेश पर रोक।

इस पर नहीं है रोक दवा दुकानें, गल्ला दुकानें, सरकारी राशन दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएनजी आउटलेट, फल, सब्जियों, दूध एवं पशुचारा की दुकानें, खाद्य पदार्थों की स्टोरी और मिठाई दुकान। होटल में बैठकर भोजन पर पाबंदी, नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर ढाबा खुला रहेगा, सामग्रियों के परिवहन रोक नहीं, कृषि, औद्याेगिक एवं खनन गतिविधियां जारी रहेंगी बैंक, एटीएम और सभी आर्थिक संस्थान, राज्य सरकार के कार्यालयों से लेकर बीडीओ, सीओ और पंचायतों तक के कार्यालय

शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति

शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक प्रदर्शनी पर रोक लगा दी गई है।

आज से पुलिस के हाथ कमान, करेगी सख्त कार्रवाई, दंडाधिकारी भी होंगे तैनात

राज्य में गुरुवार की सुबह छह बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया है। सरकार से जारी दिशानिर्देश का पूरी तरह पालन हो सके, इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी सभी जिलों में कर दी गई है। झारखंड पुलिस के जवान व पदाधिकारी भी तैयार हैं। अब पुलिस-प्रशासन के अधिकारी एक साथ कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जारी दिशा-निर्देश से आम लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक भी करेंगे और जो नहीं मानेंगे, उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई भी होगी। सरकार से जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित थाने में पेनडेमिक एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी भी दर्ज होगी।

डीजीपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में जारी किया आदेश

डीजीपी नीरज सिन्हा ने पिछले दिनों सभी जिलाें के एसएसपी-एसपी, रेंज डीआइजी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पुलिस की ओर से सख्ती बरते जाने का निर्देश दिया था। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से जो भी दिशा-निर्देश जारी हुआ है, उसका सख्ती से पालन कराएं और जो कानून तोड़ें, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें।

...तो सील होंगी दुकानें

अगर आवश्यक सामग्री और अनुमति प्राप्त दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खुलीं तो पुलिस-प्रशासन उसे सील कर देगी। इसके बाद न्यायालय से दंड निर्धारित होने के बाद तथा आदेश मिलने पर ही ऐसी दुकानें खुल सकेंगी।

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