झारखंड हाई कोर्ट ने वकील से कहा क‍ि क्या अब रोड से ही आप कोर्ट की प्रोसिडिंग में शामिल होंगे, सुनने से कर द‍िया इन्‍कार

वकील ने कहा कि वह गाड़ी से निकल कर अदालत में पक्ष रखना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने उनकी मांग को अस्वीकार कर द‍िया। कोर्ट ने कहा क‍ि क्या अब रोड से ही हाई कोर्ट की प्रोसिडिंग में शामिल होंगे। अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

By M EkhlaqueEdited By: Publish:Tue, 01 Dec 2020 06:04 PM (IST) Updated:Tue, 01 Dec 2020 06:04 PM (IST)
झारखंड हाई कोर्ट ने वकील से कहा क‍ि क्या अब रोड से ही आप कोर्ट की प्रोसिडिंग में शामिल होंगे, सुनने से कर द‍िया इन्‍कार
झारखंड हाई कोर्ट ने सड़क चलते सुनवाई से इन्‍कार कर द‍िया।

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने उस दौरान एक अधिवक्ता को सुनने से इन्‍कार कर दिया। जब वह अपने वाहन से ही हाई कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनके मामले की सुनवाई के ल‍िए कॉल किया था। उस दौरान अधिवक्ता अपनी गाड़ी में ही बैठकर कोर्ट में अपीयर होना चाहते थे। अदालत ने स्थितियों को जानने के बाद कहा कि आप इस तरह से हाई कोर्ट की सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह गाड़ी से निकलकर अदालत में पक्ष रखना चाहते हैं। इसके बाद भी कोर्ट ने उनकी मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि क्या अब रोड से ही हाई कोर्ट की प्रोसिडिंग में शामिल होंगे। अदालत ने उनके मामले में समय देते हुए अगले हफ्ते सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। दरअसल, अनिल कुमार ने कमर्शियल टैक्स ऑफिसर नियुक्ति मामले में ओएमआर शीट सही तरीके से नहीं भरने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उसमें सुधार का मौका देते हुए उनका परिणाम प्रकाशित किया जाए। जबकि जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल का कहना था कि इस मामले में ओएमआर शीट में गड़बड़ी होने के चलते रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है और एक बार जब आयोग की ओर से इसे रद किया गया है तो दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। इस मामले में अदालत में अगले सप्ताह सुनवाई निर्धारित है।

chat bot
आपका साथी