Lalu Prasad Yadav bail hearing: राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेल लटकी, अब 29 को जमानत पर सुनवाई

Lalu Prasad Yadav bail hearing लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में जमानत दाखिल की है। इस मामले में लालू ने 22 माह ही जेल में बिताया है। ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हुई।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Fri, 22 Nov 2019 07:20 AM (IST) Updated:Fri, 22 Nov 2019 02:33 PM (IST)
Lalu Prasad Yadav bail hearing: राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेल लटकी, अब 29 को जमानत पर सुनवाई
Lalu Prasad Yadav bail hearing: राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेल लटकी, अब 29 को जमानत पर सुनवाई

रांची, राज्य ब्यूरो। Lalu Prasad Yadav bail hearing चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन उच्‍च न्‍यायालय के एक अधिवक्‍ता के निधन के कारण लालू के बेल पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब उनकी जमानत पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में अधिवक्ता के निधन के चलते दूसरी पाली में न्यायिक कार्य स्थगित किया गया है।

इससे पहले जस्टिस अपरेश कुमार सिंह पहली पाली में खंडपीठ में बैठे थे। हालांकि, सीबीआइ की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है। इसमें सीबीआइ ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है। कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में जमानत दाखिल की है। इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है। ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो रही है।

पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है। जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के चिकित्सक लगातार उनके स्वास्थ्य की मॉनीटरिंग कर रहे हैैं। 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल उनके जान को कोई खतरा नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। जबकि लालू प्रसाद की ओर से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है।

बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के खिलाफ लालू ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। इसमें सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की मांग की गई है।

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