BIG Breaking: सेवा सदन-अपर बाजार की दुकानों को मिली अंतरिम राहत, तोड़-फोड़ के आदेश पर रोक
अपर बाजार की दुकानों को तोड़े जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने कहा कि जब तक अपीलीय प्राधिकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक आरएमसी के दुकानों को तोड़ने के आदेश पर रोक रहेगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। अपर बाजार की दुकानों को तोड़े जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने कहा कि जब तक अपीलीय प्राधिकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक आरएमसी के दुकानों को तोड़ने के आदेश पर रोक रहेगी। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 1 सप्ताह में अपीलीय प्राधिकार में रिक्त पदों पर नियुक्ति करें ताकि नगर निगम से पास आदेश के खिलाफ प्रार्थी अपील दाखिल कर सके ऐसा नहीं करने से हाईकोर्ट पर ही बोझ बढ़ रहा है।
अदालत ने कहा कि एसएससी इस बात को सुनिश्चित कराएंगे कि अपर बाजार में ट्रैफिक स्मूद चले। इसके लिए नगर निगम बकरी बाजार में पार्किंग की व्यवस्था जल्द से जल्द प्रदान करे और उसके बाद अपर बाजार में किसी भी व्यक्ति की गाड़ी खड़ी नहीं की जाएगी। अदालत ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से यह जानकारी मांगी है कि उनके कितने सदस्यों की दुकानें बाजार में है। उनके पास कितनी गाड़ियां है और वह गाड़ियां अपर बाजार में कहां पर खड़ी होती है। दरअसल, अपर बाजार की कई दुकानों का नक्शा पास नहीं होने पर आरएमसी ने उन्हें तोड़ने का आदेश दिया है जिसके खिलाफ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर निगम के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
अदालत ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट राज्य की भलाई के लिए काम कर रहा है लेकिन अगर किसी का भवन तोड़ा जाता है तो उससे पहले सभी तथ्यों को खंगाल लेना जरूरी है क्योंकि अदालत चाहती है कि नैसर्गिक न्याय का पालन हो अदालत ने कहा कि किसी भी सड़क पर गाड़ियां पार्क नहीं होनी चाहिए क्योंकि सड़क स्मूद ट्रैफिक होना नागरिकों का अधिकार है और उन्हें इससे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।