Rahul Gandhi: झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई

Rahul Gandhi झारखंड हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में राहुल गांधी की अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान मोराबादी मैदान में कहा था कि सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं।

By Kanchan SinghEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 04:28 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 04:28 PM (IST)
Rahul Gandhi: झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई
झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी की अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दी है।

रांची, जासं। लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में राहुल गांधी द्वारा मोदी नाम वाले सभी लोगों के चोर होने से संंबंधित दिए गए बयान के मामले में सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है। साथ ही सुनवाई की अगली तिथि सात दिसंबर मुकर्रर कर दी है। इससे पूर्व अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया गया है, जिसमें राहुल गांधी के उक्त बयान को अपमानजनक बताया गया है।

इधर, राहुल गांधी के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश की ओर बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी लोगों के चोर होने की बात कही थी। इसके खिलाफ भाजपा नेताओं ने सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया था। निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेकर राहुल गांधी को समन जारी करते हुए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

chat bot
आपका साथी