ढुल्लू महतो को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Dhulu Mahto Bail Petition Dismissed. जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने बुधवार को विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। यौन शोषण मामले में विधायक आरोपित हैं।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 08 Apr 2020 01:03 PM (IST) Updated:Thu, 09 Apr 2020 08:35 AM (IST)
ढुल्लू महतो को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
ढुल्लू महतो को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने यौन शोषण मामले में आरोपित विधायक ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। यौन शोषण मामले में विधायक की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान ढुलू के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि ढुलू पर लगाया गया यौन शोषण का आरोप झूठा है।  उन्हें राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है।

इस बीच सरकार के विशेष लोक अभियोजक सूरज वर्मा ने अदालत को बताया कि विधायक पर 39 मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो मामलों में उन्हें निचली अदालत से सजा भी मिल चुकी है। उनकी ओर से यौन शोषण का मामला दर्ज कराने वाली महिला को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है तो साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विधायक ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इस मामले में निचली अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद विधायक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।

बता दें कि बाघमारा के विधायक ढुल्‍लू महतो पर एक महिला के साथ यौन शोषण के अलावा मारपीट और अन्‍य मामले दर्ज हैं। इससे पहले ढुलू महतो ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर विभिन्‍न थानों में दर्ज मामलों की सीबीआइ जांच की मांग की थी। इसमें दुष्‍कर्म का मामला भी शामिल है। उनका कहना था कि राजनीतिक बदले की भावना से उन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। रात में भी उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। उनका कहना था कि यदि पुलिस उन्‍हें गिरफ्तार करती है तो उन्‍हें प्रताडि़त किया जाएगा। अपने खिलाफ लगे आरोपों और मामलों की निष्‍पक्ष जांच के लिए उन्‍होंने सीबीआइ जांच की मांग की थी।

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