Jharkhand HC: बीसीसीएल CMD नियुक्ति का रास्‍ता साफ, अजय सिंह की याचिका खारिज

BCCL. झारखंड हाई कोर्ट ने बीते दिन केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी अजय कुमार सिंह की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Wed, 24 Apr 2019 09:31 AM (IST) Updated:Wed, 24 Apr 2019 09:31 AM (IST)
Jharkhand HC: बीसीसीएल CMD नियुक्ति का रास्‍ता साफ, अजय सिंह की याचिका खारिज
Jharkhand HC: बीसीसीएल CMD नियुक्ति का रास्‍ता साफ, अजय सिंह की याचिका खारिज

रांची, राज्य ब्यूरो। बीसीसीएल के नए सीएमडी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए पूर्व सीएमडी अजय कुमार सिंह की अपील याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

अजय कुमार सिंह की ओर से एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी। एकलपीठ ने भी सुनवाई के बाद केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया कर इनकी याचिका को खारिज कर दिया था।बता दें कि अजय कुमार सिंह की ओर से इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने उनको हटाने के पूर्व सुनवाई का मौका नहीं दिया, जो न्यायसंगत नहीं है।

इसके अलावा उनको हटाने का कारण भी नहीं बताया गया है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अजय कुमार सिंह को बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाकर ईसीएल का जीएम बना दिया था।

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