बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगी केस डायरी

Jharkhand. उधर एक अन्‍य 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। एसीबी कोर्ट ने कुछ दस्‍तावेज की मांग की है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Fri, 06 Sep 2019 04:28 PM (IST) Updated:Fri, 06 Sep 2019 04:28 PM (IST)
बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगी केस डायरी
बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगी केस डायरी

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे बंधु तिर्की की याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ से केस डायरी मांगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के बाद बंधु तिर्की ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ ने वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद सीबीआइ ने मई 2013 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें बताया था कि तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति तो है, लेकिन उतनी संपत्ति नहीं कि उनके विरुद्ध सीबीआइ जांच करे। सीबीआइ की विशेष अदालत ने सीबीआइ की दलील को खारिज कर दिया और मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। 2005 से 2009 तक मंत्री रहने के दौरान बंधु तिर्की द्वारा 30 फीसद आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है।

जमानत पर नहीं हो सका फैसला

उधर, बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला नहीं हो सका। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी बंधु तिर्की को एसीबी ने एक दिन पूर्व ही गिरफ्तार किया है। एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत पर फैसला देने से पूर्व एसीबी से कुछ डाक्यूमेंट्स की मांग की है। इस पर अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी। बंधु तिर्की को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

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