मेडिकल बायो वेस्‍ट पर रिपोर्ट तलब, हाई कोर्ट ने सभी CS से मांगी जानकारी

Jharkhand High Court. झारखंड हाई कोर्ट ने अस्‍पतालों से निकलने वाले कचरे यथा मेडिकल बायो वेस्ट निस्तारण के बारे में सभी सिविल सर्जन से रिपोर्ट तलब की है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Fri, 18 Jan 2019 01:52 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jan 2019 01:52 PM (IST)
मेडिकल बायो वेस्‍ट पर रिपोर्ट तलब, हाई कोर्ट ने सभी CS से मांगी जानकारी
मेडिकल बायो वेस्‍ट पर रिपोर्ट तलब, हाई कोर्ट ने सभी CS से मांगी जानकारी

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। राज्य भर के सरकारी और निजी अस्पतालों से निकल रहे मेडिकल बायो वेस्ट निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बीबी मंगल मूर्ति की कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन से इससे संबंधित रिपोर्ट अगली सुनवाई की तिथि पर मांगी है।

सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट ने पूछा है कि अस्पतालों से निकल रहे मेडिकल वेस्ट का निस्तारण सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियम के अनुसार हो रहा है। इसकी रिपोर्ट मांगी है। सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है। एक अप्रैल को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी।

पलामू डीसी से मांगी रिपोर्ट : पलामू में हो रहे डोभा निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बीपी मंगल मूर्ति की कोर्ट ने पलामू डीसी से जिले में प्रखंड वाइज कितने डोभा का निर्माण हुआ इसकी रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की सुनवाई 1 मार्च को होगी।

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