रूपा तिर्की मौत मामले में झारखंड सरकार ने जनजाति आयोग को भेजी रिपोर्ट
Sahibganj News Rupa Tirkey Death Case रूपा तिर्की साहिबगंज की महिला थानेदार थी। इस वर्ष तीन मई को रूपा का शव सरकारी आवास में रस्सी के सहारे लटका मिला था। रूपा की हत्या की आशंका जताई गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में झारखंड सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रूपा तिर्की साहिबगंज के महिला थाने की थाना प्रभारी थी। उसका शव तीन मई को उनके सरकारी आवास में रस्सी से लटका हुआ मिला था। रूपा के स्वजन घटना के बाद से ही हत्या की आशंका जता रहे हैं। दैनिक जागरण में पांच मई को छपी रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस केस से संबंधित जांच रिपोर्ट मांगी थी।
राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रूपा तिर्की की मौत के मामले में साहिबगंज के बोरियो (जिरवाबाड़ी) थाने में अस्वाभाविक मौत (यूडी) केस दर्ज किया गया था। मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया था, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगना आया था। इससे यह पता चला था कि रूपा तिर्की की हत्या नहीं की गई। पूरा मामला आत्महत्या का है।
आयोग को आगे बताया गया है कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए साहिबगंज के डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। पांच सदस्यीय जांच दल ने अपनी जांच रिपोर्ट दी है। इसमें बताया है कि सहयोगी दारोगा शिव कुमार कनौजिया ने रूपा तिर्की की भावनाओं को आहत किया। इसके चलते रूपा तिर्की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के लिए प्रथम दृष्ट्या शिव कुमार कनौजिया जिम्मेवार पाया गया।
रूपा तिर्की के स्वजन के आरोपों की भी जांच की गई। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दारोगा मनीष कुमारी व ज्योत्सना कुमारी तथा पंकज मिश्रा की इस घटना में संलिप्तता, सहभागिता या षड्यंत्र रचने के बिंदु पर कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला है। आरोपित सहयोगी दारोगा शिव कुमार कनौजिया के विरुद्ध साक्ष्य मिलने के बाद उसपर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने संबंधित धारा बोरियो थाना के उक्त केस में जोड़ा गया है। वह नौ मई को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया है।
दारोगा शिव कुमार कनौजिया प्राथमिकी, रूपा के पिता अप्राथमिकी अभियुक्त
तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस अनुसंधान में महिला थानेदार रूपा तिर्की को खुदकुशी के लिए प्रेरित करने के आरोपी सहयोगी दारोगा शिव कुमार कनौजिया को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। इस केस में पुलिस ने रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया है। शिव कुमार कनौजिया पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, शादी से इन्कार करने आदि के आरोप हैं। अन्य बिंदुओं पर छानबीन जारी है।
न्यायिक जांच आयोग का भी किया गया है गठन
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को बताया है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे विनोद कुमार गुप्ता इस मामले की जांच करेंगे।