झारखंड सरकार ने नियमों में किया संशोधन, इन कामों के लिए निकल रहे हैं बाहर तो ई-पास जरूरी नहीं

झारखंड में 16 से 27 मई तक लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पहले के नियमों में संशोधन करते हुए चिकित्सा सहित इन कामों के लिए बाहर निकलने वालों को छूट दी गई।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 02:13 PM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 02:13 PM (IST)
झारखंड सरकार ने नियमों में किया संशोधन, इन कामों के लिए निकल रहे हैं बाहर तो ई-पास जरूरी नहीं
झारखंड सरकार ने नियमों में किया संशोधन। जागरण

रांची, जासं । झारखंड में 16 से 27 मई तक लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पहले के नियमों में संशोधन करते हुए शव यात्रा में शामिल होने तथा चिकित्सा उदेश्य से बाहर निकलने वालों को ई-पास से छूट दी गई।

आदेश के मुताबिक शव यात्रा में होने, चिकित्सा उदेश्यों तथा इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच, शारीरिक जांच के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, मरीजों को हॉस्पिटल जाने-आने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं, इसके अलावा अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए तीन घंटे की वैधता वाला ई-पास बना सकते हैं। इसे सुबह 6 से दोपहर 3 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है।

किस कैटेगरी के लिए कितने दिन तक वैलिड रहेगा पास

1. पीडीएस डीलर- 27 मई तक सुबह छह बजे से शाम तीन बजे तक

2. पेट्रोल पंप/सीएनजी/एलपीजी आउटलेट के मालिक और कर्मचारी- 27 मई तक

3. सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, दुध विक्रेता, मिठाई विक्रेता, खाद्य विक्रेता- 27 मई तक सुबह छह बजे से शाम तीन बजे तक

4. होटल/रेस्टोरेंट/ढाबा विक्रेता के मालिक और कर्मचारी- 27 मई

5. ट्रांस्पोर्ट/लाजेस्टिक/वेयरहाउस सर्विस में काम करने वाले लोग- 27 मई

6. खदान से जुड़े लोग- 27 मई तक

7.निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग- 27 मई तक

8. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग- 27 मई तक

9. निर्माण सामग्री के विक्रेता और कामगार- 27 मई तक सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक

10. कृषि सामग्री के विक्रेता और कामगार- 27 मई तक सुबह 6 से शाम तीन बजे तक

11. गराज और गाड़ी की मरम्मत करने वाले मैकेनिक- 27मई

12. जरूरी सामान की खरीदारी के लिएः सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक के बीच में दो घंटे के लिए

13. सरकारी सेवा- 27 मई

14. बिजली सप्लाई/पानी सप्लाई/नगर निगम/टेलिकाम सेवा- 27 मई

15. प्रेसकर्मी/मीडिया कर्मी- 27 मई तक

16. विवाह- एक दिन

17. अंतिम यात्रा- एक दिन

18. रेल यात्रा और हवाई यात्रा- एक दिन

19. वैक्सीनेशन के लिए ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी्र

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