बड़ी खबर: CM हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के अभियुक्त भैरव सिंह को मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में सीएम हेमंत सोरेन के काफिल पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने भैरव सिंह की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में सीएम हेमंत सोरेन के काफिल पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने भैरव सिंह की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद भैरव सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
पूर्व में अदालत ने इस मामले में केस डायरी की मांग की थी। सुनवाई के दौरान भैरव सिंह के अधिवक्ता विभाष सिन्हा ने अदालत को बताया कि इस मामले में जितने भी नामजद आरोपित है, उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। भैरव सिंह गिरफ्तार होने के बाद से ही जेल में है। उनकी जेल की अवधि को देखते हुए उसे जमानत मिलनी चाहिए।
हालांकि इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भैरव सिंह पर कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। इसके आपराधिक मामलों को देखते हुए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि ओरमाझी में एक युवती के दुष्कर्म की हत्या के बाद किशोरगंज चौराहे पर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। सीएम हेमंत सोरन का काफिला प्रोजेक्ट भवन से आवास जा रहा था। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था।