Jharkhand Chamber Election: झारखंड चैंबर का चुनाव शुरू, तीन दिन तक डाले जाएंगे वोट

Jharkhand Chamber of Commerce Election मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। जिस सदस्य का क्रमांक जिस दिन तय है वे अपना वोट उसी दिन देंगे। मतगणना 28 सितंबर को ही चैंबर भवन में की जाएगी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 10:00 AM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 04:57 PM (IST)
Jharkhand Chamber Election: झारखंड चैंबर का चुनाव शुरू, तीन दिन तक डाले जाएंगे वोट
Jharkhand Chamber of Commerce Election मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है।

रांची, जासं। झारखंड चैंबर आफ कामर्स का चुनाव आज से शुरू हो गया है। कोविड नियमों के साथ आज मतदान हुआ। इस चुनाव में तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव में मतदान रविवार को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक, वहीं सोमवार और मंगलवार को सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए चैंबर भवन में 20 कंप्यूटर लगाए गए हैं। मतदाता भारत सरकार के द्वारा जारी आइडी कार्ड अथवा चैंबर के द्वारा जारी आइ कार्ड दिखाकर वोट दे सकते हैं।

चुनाव पदाधिकारी ललित केडिया ने चुनावी प्रक्रियाओं से अवगत कराते हुए कहा कि चैंबर भवन में संपन्न होने वाले तीन दिवसीय चुनाव में रविवार को वोटर क्रमांक संख्या 1 से 1400 तक मतदान संपन्न होंगे। इस दिन पेट्रोन, संबद्ध संस्था, कॉरपोरेट, साधारण सदस्य, रांची से बाहर के सदस्य तथा कुछ आजीवन सदस्य ही वोट देंगे। सोमवार को वोटर क्रमांक संख्या 1401 से 2480 तक तथा मंगलवार को वोटर क्रमांक संख्या 2481 से 3480 तक वोट देंगे।

जिस सदस्य का क्रमांक जिस दिन तय है, वे अपना वोट उसी दिन देंगे। किंतु ऐसे सदस्य, जो एक से अधिक फर्म को रिप्रजेंट करते हैं, वे आने वाले दिन का भी वोट उसी दिन दे सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में पूर्व की तिथि का वोट देने के लिए मतदाता इनटाइटल्ड नहीं होंगे। वहीं मतगणना 28 सितंबर को ही चैंबर भवन में की जाएगी। वोट देने आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था फिरायालाल बैंक्वेट हाल में की गई है।

इन बातों का रखना है ध्यान

किसी भी सदस्य को एक ही वोटर स्लिप दिया जाएगा। एक बार स्लिप जारी होने के बाद दोबारा स्लिप नहीं दिया जाएगा। मतदान स्थल से 100 मीटर के रेडियस में किसी प्रत्याशी द्वारा बैनर, होर्डिंग और टेंट लगाना वर्जित होगा। मतदान के वक्त मोबाइल पर बात करना या फोटो लेना मना होगा। ऐसा करने पर मत पत्र अवैध हो जाएगा।

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