Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड के कर्मियों का महंगाई भत्‍ता बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Jharkhand Cabinet Decision Hindi News आज मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति दी गई।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 06:18 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 06:31 PM (IST)
Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड के कर्मियों का महंगाई भत्‍ता बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी
Jharkhand Cabinet Decision, Hindi News सीएम हेमंत सोरेन की फाइल फोटो।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के कर्मियों का डीए यानि महंगाई भत्‍ता बढ़ा दिया गया है। इस बाबत आज मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

महंगाई भत्ता बढ़ा, 1000 करोड़ का खजाने पर बोझ

राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई, 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य सरकार पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये का बोझ खजाने पर पड़ेगा। खर्च और बढ़ता अगर राज्य सरकार ने एरियर देने का निर्णय लिया होता, लेकिन कैबिनेट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। महंगाई भत्ते का लाभ राज्य सरकार के तमाम पेंशन धारियों और पारिवारिक पेंशन के लाभुकों को भी मिलेगा। ज्ञात हो कि पूर्व में मिल रहे महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है।

कैबिनेट की अन्य फैसले

-झारखंड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सा पदाधिकारियों/पशुचिकित्सकों (राजपत्रित) की विभागीय परीक्षा के संदर्भ में पशुचिकित्सा पदाधिकारियों/पशुचिकित्सकों (राजपत्रित) की विभागीय परीक्षा से संबंधित विषयों (लेखा, विकास, कंप्यूटर, हिंदी उच्च-स्तर एवं जनजातीय भाषा) के पाठ्क्रमों को झारखंड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें), नियमावली, 2013 में समाविष्ट किए जाने की स्वीकृति दी गई।

-आठ कारा कर्मियों को उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति।

-पूर्व से संचालित केंद्र प्रायोजित 'अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/उप-अवयवों को केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में दिनांक- 31 मार्च, 2022 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि दिनांक 14.11.2019 से 13.11.2021 तक बढ़ी।

-झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही ऊर्जा क्रय के विरुद्ध सब्सिडी की राशि विभागीय बजट से कोषागार के माध्यम से डीवीसी एवं एनटीपीसी को सीधे भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन कार्यक्रम (ऑफ ग्रिड) के तहत 230 ग्रामों से बढ़कर 246 ग्रामों के लिए सोलर पीवी माइक्रो ग्रिड एवं सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित कुल परियोजना की राशि 109 करोड़ रुपये कर दी गई है। पूर्व में यह राशि 104.86 करोड़ रुपये थी।

-गढ़वा में 53 करोड़ रुपये खर्च कर समाहरणालय भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है।

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