Ranchi Civil Court: रूपा तिर्की मामला: पुलिस अफसरों और विधायक प्रतिनिधि पर दर्ज हो प्राथमिकी, जानें पूरा मामला...

Ranchi Civil Court साहिबगंज महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्की मामले में एससी एसटी उत्पीड़न के तहत दर्ज शिकायत पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंकज मिश्रा रांची के सिटी एसपी और रांची एससी-एसटी थाना प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है

By Kanchan SinghEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 04:37 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 08:04 PM (IST)
Ranchi Civil Court: रूपा तिर्की मामला: पुलिस अफसरों और विधायक प्रतिनिधि पर दर्ज हो प्राथमिकी, जानें पूरा मामला...
Ranchi Civil Court: रूपा तिर्की मामले में पुलिस अफसरों और विधायक प्रतिनिधि पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश।

रांची, राब्यू। Ranchi Civil Court: एससी-एसटी की विशेष अदालत(SC-ST special court) में महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मां की ओर से दर्ज शिकायतवाद मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने एससी-एससी एक्ट के तहत बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, रांची सिटी एसपी, साहिबगंज के बड़हरवा डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और रांची एससी-एसटी के थाना प्रभारी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

क्या है पुरा मामला:

पूर्व में डीएसपी पीके मिश्रा का एक ऑडियो वायरल(Audio Viral) हुआ था, जिसमें रूपा तिर्की(Roopa Tirkey) के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के साथ गाली-गलौज की गई थी। इसके बाद रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराईन ने रांची सिटी एसपी और एससी-एसटी थाना प्रभारी के यहां शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उनकी ओर से सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दाखिल की गई।

सुनवाई में अदालत ने क्या कहा:

सुनवाई के दौरान कहा गया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और पुलिस उसे बदनाम कर रही है। इससे पूरा परिवार प्रताड़ित है, लेकिन पुलिस अधिकारी आरोपितों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ एससी-एसटी उत्पीड़न एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

रूपा की तीन मई को संदिग्ध स्थिति में हुई थी मौत

बता दें साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की तीन मई को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। उनका शव साहिबगंज स्थित उनके सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटकता मिला था। इस मामले में पहले यूडी और बाद में साहिबगंज के बोरियो थाने में नौ मई 2021 को आरोपित दारोगा शिव कुमार कनौजिया पर खुदकुशी के लिए प्रेरित करने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए झारखंड हाई कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है।

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