Jharkhand News: बाजार समिति में सरकार के स्तर से नामित व्यक्ति होगा अध्यक्ष

Jharkhand News देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने और विपणन के क्षेत्र में सुधार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा तैयार मॉडल अधिनियम कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम को कुछ संशोधनों के साथ राज्य सरकार ने अंगीकृत करने का निर्णय लिया है।

By Kanchan SinghEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 11:50 AM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 11:50 AM (IST)
Jharkhand News: बाजार समिति में सरकार के स्तर से नामित व्यक्ति होगा अध्यक्ष
बाजार समिति में झारखंड सरकार के स्तर से नामित व्यक्ति अध्यक्ष होगा ।

रांची,राब्यू । देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने और विपणन के क्षेत्र में सुधार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा तैयार मॉडल अधिनियम कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम को कुछ संशोधनों के साथ राज्य सरकार ने अंगीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके लेकर कृषि विभाग की ओर से प्रस्तावित सुधारों के साथ अधिनियम पर गुरुवार को कैबिनेट विचार करेगी। अभी तक की तैयारियों के अनुसार यह तय किया गया है कि आनेवाले दिनों में बाजार समिति का अध्यक्ष सरकार के स्तर से नामित व्यक्ति होंगे।

इसके अलावा बाजार समिति शुल्क वसूलना जारी रखेगी और यह शुल्क अधिकतम दो प्रतिशत होगी। इन सुधारों के साथ केंद्र के मॉडल अधिनियम को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा लगभग एक दर्जन प्रस्तावों पर राज्य कैबिनेट विचार करेगी। अब तक कैबिनेट पहुंचे प्रस्तावों में कई नियुक्ति नियमावली से संबंधित हैं। प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार को बाजार समिति के पास उपलब्ध संसाधनों की देखरेख के लिए नियमित आय का साधन चाहिए और इस कारण बाजार शुल्क लेना जारी रखा जाएगा।

राज्य की आर्थिक स्थिति को भी इसके पीछे अहम कारण बताया गया है। राज्य में जहां भी बाजार समिति है, वहां के लिए राज्य सरकार किसी राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक व्यक्ति को अध्यक्ष के तौर पर नामित करेगी। कृषि विभाग के इस प्रस्ताव को मंत्री की सहमति के बाद कैबिनेट में लाया गया है।

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