एक अक्टूबर से खाद्य सामग्री बेचना है तो रसीद पर दर्ज करना होगा लाइसेंस नंबर

अक्टूबर महीने से रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकानों सहित अन्य प्रतिष्ठानों से जनरेट होने वाले बिल पर एफएसएसएआई नंबर लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर नियम संगत कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसा आदेश एफएसएसएआइ का है।

By Kanchan SinghEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 11:07 AM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 11:07 AM (IST)
एक अक्टूबर से खाद्य सामग्री बेचना है तो रसीद पर दर्ज करना होगा लाइसेंस नंबर
रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकानों सहित अन्य प्रतिष्ठानों से जनरेट होने वाले बिल पर एफएसएसएआइ नंबर लिखना अनिवार्य होगा।

रांची,जासं। अक्टूबर महीने से रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकानों सहित अन्य प्रतिष्ठानों से जनरेट होने वाले बिल पर एफएसएसएआई नंबर लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर नियम संगत कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसा आदेश एफएसएसएआई का है, अक्टूबर माह से इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।

मकसद है कि सभी रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थ वाले दुकान एफएसएसएआई के मानकों का पालन करें। साथ ही यह भी जानकारी मिल सकेगी, किस किस प्रतिष्ठानों द्वारा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। वहीं समग्र जागरूकता हो। यदि बिल में लाइसेंस नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण/लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा।

मौजूदा व्यवस्था के तहत वर्तमान में सील पैक्ड आइटम पर एफएसएसएआई नंबर को दर्ज किया जाता है। लेकिन पहली बार अब इस बिल पर भी दर्ज किया जाएगा। ग्राहक को किसी भी तरह की गड़बड़ी या परेशानी होने पर एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष फूड बिजनेस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि कई दफा जानकारी की कमी के कारण शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है । ऐसा करने से ग्राहकों को मदद मिलेगी, जो एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष फूड बिजनेस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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