बिना ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े गए तो 48 घंटे की मिलेगी मोहलत, तब तक के लिए वाहन रहेगा जब्त

रांची के ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर चलने वालों के लिए थोड़ी राहत दी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े गए व्यक्ति को 48 घंटे की मोहलत मिलेगी। हालांकि इस 48 घंटे के लिए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 08:35 AM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 08:35 AM (IST)
बिना ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े गए तो 48 घंटे की मिलेगी मोहलत, तब तक के लिए वाहन रहेगा जब्त
बिना ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े गए तो 48 घंटे की मिलेगी मोहलत। जागरण

रांची, जासं । रांची के ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर चलने वालों के लिए थोड़ी राहत दी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े गए व्यक्ति को 48 घंटे की मोहलत मिलेगी। हालांकि इस 48 घंटे के लिए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। 48 घंटे की मोहलत केवल राजधानी के निवासियों के लिए होगा। जबकि रांची से बाहर के व्यक्ति के लिए को 48 घंटे से ज्यादा की भी मोहलत दी जा सकती है। यह चालक और पुलिसकर्मी के विवेक पर निर्भर करेगा। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने जारी किया है।

जिसमें कहा है कि बिना लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित वाहन को पुलिस अपनी अभिरक्षा में रखेगी। इस बीच बिना लाइसेंस पकड़े गए व्यक्ति को स्थानीय रहने की स्थिति में 48 घंटे की मोहलत दी जाएगी। जबकि राजधानी से बाहर के व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा का मोहलत विवेक के अनुसार समय दिया जा सकता है। लेकिन निर्धारित समय के भीतर लाकर लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करता है। इस परिस्थिति में 3 माह का जेल भेजने के लिए कोर्ट को अभियोजन की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद कोर्ट की अनुमति पर ही वाहन को छोड़ा जाएगा और कोर्ट के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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