हिनू में होटल एमराल्ड होगा सील, जुर्माना नहीं देने पर चलेगा बुलडोजर

रांची नगर निगम के नगर आयुक्त कोर्ट ने हिनू स्थित होटल एमराल्ड मामले में फैसला सुनाया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 06:03 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 06:03 PM (IST)
हिनू में होटल एमराल्ड होगा सील, जुर्माना नहीं देने पर चलेगा बुलडोजर
हिनू में होटल एमराल्ड होगा सील, जुर्माना नहीं देने पर चलेगा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, रांची : रांची नगर निगम के नगर आयुक्त कोर्ट ने हिनू स्थित होटल एमराल्ड को 72 घंटे के अंदर सील करने का आदेश दिया है। साथ ही होटल मालिक पर दो करोड़ 68 लाख 33 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। होटल संचालक को अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि अगर वो 30 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम नगर निगम में जमा नहीं करते तो होटल को तोड़ दिया जाएगा।

नगर आयुक्त ने आदेश की कॉपी डीसी को भी भेज दी है और होटल को सील करने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की है। माना जा रहा है कि पुलिस फोर्स मिलते ही होटल को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

यह होटल रांची नगर निगम द्वारा पारित नक्शे का उल्लंघन कर बनाया गया है। होटल में नक्शा विचलन हुआ है। इसकी शिकायत होने पर रांची नगर निगम के इंजीनियरों ने इसकी जांच की थी। जांच में नक्शा विचलन पाया गया था। बेसमेंट का हो रहा व्यवसायिक उपयोग

जांच में पता चला है कि एमराल्ड होटल के बेसमेंट में पार्किंग की जगह इसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। होटल का ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल स्वीकृति है। इसी तरह आवासीय के रूप में स्वीकृत प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर आवासीय के बदले व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। चौथा और पांचवां तक अवैध रूप से निर्मित है। आवासीय उपयोग हेतु स्वीकृत भवन में होटल का संचालन किया जा रहा है। इसके पहले भी एमराल्ड होटल पर कार्रवाई की गई थी और उस पर आर्थिक दंड लगाया गया था। इसके बाद मामला अपीलीय न्यायाधिकरण में लंबित रहने के दौरान भी आवासीय उपयोग हेतु स्वीकृत भवन में वाणिज्यिक गतिविधि जारी है। यही नहीं पांचवें तल का भी अवैध निर्माण कर लिया गया है।

इस पर होटल मालिक पर रांची नगर निगम ने 97 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन यह जुर्माना अब तक होटल मालिक द्वारा नगर निगम को अदा नहीं किया गया है। इसके बाद नगर आयुक्त की अदालत में केस चला। बुधवार को नगर आयुक्त ने होटल एमराल्ड को सील करने और उस पर दो करोड़ 68 लाख 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित कर दिया। होटल संचालक को इसे सील करने के आदेश की जानकारी देते हुए नोटिस भी भेज दी गई है। इसमें होटल संचालक को 30 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि का भुगतान हर हाल में करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो होटल को अवैध मानते हुए तोड़ने का आदेश दिया जाएगा। गौरतलब है कि होटल एमराल्ड हिनू नदी के किनारे बना हुआ है। आदेश जारी होने के बाद नगर के बिना नक्शा पास कराए अवैध भवनों के मालिकों में हड़कंप है। इससे पहले नगर निगम बड़ा तालाब, हिनू और कांके में 192 भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर चुका है।

------- होटल संचालक ने तोड़ा अतिक्रमित हिस्सा

होटल् एमराल्ड की कुछ दिनों पहले अरगोड़ा सीओ ने मापी कराई थी। इसमें होटल का नदी किनारे बना कमरा अतिक्रमित पाया गया था। होटल का 600 वर्ग फीट अतिक्रमण के दायरे में पाया गया था। होटल संचालक ने इस हिस्से को तोड़ कर प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है।

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