खैनी-गुटखा, बीड़ी-सिगरेट बेचने के लिए होल्डिंग नंबर जरूरी; निगम ने व्‍यापारियों को 15 दिनों का दिया समय

Holding Number is Necessary to Sell Tobacco in Ranchi थोक व खुदरा व्‍यापारी रांची नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। नई व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने जा रही है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sun, 28 Feb 2021 12:09 PM (IST) Updated:Sun, 28 Feb 2021 04:50 PM (IST)
खैनी-गुटखा, बीड़ी-सिगरेट बेचने के लिए होल्डिंग नंबर जरूरी; निगम ने व्‍यापारियों को 15 दिनों का दिया समय
Holding Number is Necessary to Sell Tobacco थोक व खुदरा व्‍यापारी नगर निगम की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

रांची, जासं। Holding Number is Necessary to Sell Tobacco in Ranchi राजधानी रांची में तंबाकू उत्पाद के थोक एवं खुदरा व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा। जो व्यापारी व दुकानदार 15 दिनों के अंदर लाइसेंस नहीं लेंगे, उन पर रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा। लाइसेंस उन्हीं दुकानदारों को जारी किए जाएंगे, जिनके पास दुकान का होल्डिंग नंबर होगा। इस संबंध में शनिवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा है कि सभी विक्रेता इस संबंध में राजस्व शाखा से लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं।

इसके अलावा रांची नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। नई व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि निगम ने सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए अब ऐसे दुकानदार को होल्डिंग रसीद भी जमा करनी होगी। जिनके पास होल्डिंग नंबर नहीं होगा, उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि अधिकतर तंबाकू उत्पादों के विक्रेता आज भी सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं। ऐसे में उनके पास किसी प्रकार का होल्डिंग नंबर नहीं होता है। इसलिए इनके लिए लाइसेंस लेना टेढ़ी खीर जैसा है।

2200 रुपये के साथ 31 मार्च तक रजिस्टर्ड प्लंबर कराएं लाइसेंस का नवीकरण

नगर निगम में रजिस्टर्ड प्लंबर 31 मार्च तक अपना लाइसेंस नवीकरण करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन के साथ ही 2200 रुपये देने होंगे। वाटर कनेक्शन लेने में आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए रांची नगर निगम द्वारा 31 प्लंबरों को लाइसेंस जारी किया गया है। इन रजिस्टर्ड प्लंबरों को ही शहर के 53 वार्ड में वाटर कनेक्शन देना है। नगर निगम के नगर आयुक्त ने कहा है कि जो भी प्लंबर 31 मार्च तक अपने लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराएगा, नगर निगम उसका लाइसेंस रद कर देगा। लाइसेंस नवीकरण के लिए 200 रुपये फॉर्म शुल्क और 2000 रुपया नवीकरण चार्ज रखा गया है।

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