ड्रेनेज व्यवस्था पर 12 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
जासं रांची जमशेदपुर के भूप नारायण सिन्हा द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाइ
जासं, रांची : जमशेदपुर के भूप नारायण सिन्हा द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने राज्य सरकार और टाटा स्टील को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि जमशेदपुर रामपुर बस्ती के पास औद्योगिक कालोनी बनायी गयी है। इस कालोनी में ड्रैनेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस कारण पूरी रामपुर बस्ती में पानी जमा हो जा रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। इसके लिए सरकार और सक्षम पदाधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया लेकिन कोई कार्रवाई नही हो रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार को और टाटा स्टील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।
आवासीय क्षेत्र में कोयला खनन पर मांगा जवाब
जासं, रांची: गोड्डा जिले में आवासीय क्षेत्र में कोयला खनन करने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश पुलिस हांसदा की जनहित याचिका पर दिया गया। याचिका कर्ता का कहना है कि गोड्डा में इसीएल अवैध तरीके से कोयला खनन कर रही है। आवासीय और प्रतिबंधित क्षेत्र में भी कोयले का खनन किया जा रहा है जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसका विरोध करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी की जा रही है। सुनवाई के बाद अदालत ने इसीएल को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।