सरकार का आदेश- निजी एंबुलेंस संचालक 10 किमी की दूरी के लिए लेंगे अधिकतम 600 रुपये; पढ़ें पूरी खबर

निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल तथा अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए भाड़े की दर तय कर दी है। इसके तहत सामान्य एंबुलेंस (बिना वेंटिलेटर) के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये मरीजों से ले सकेंगे।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Thu, 15 Apr 2021 01:52 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 01:52 PM (IST)
सरकार का आदेश- निजी एंबुलेंस संचालक 10 किमी की दूरी के लिए लेंगे अधिकतम 600 रुपये; पढ़ें पूरी खबर
सरकार का आदेश- निजी एंबुलेंस संचालक 10 किमी की दूरी के लिए लेंगे अधिकतम 600 रुपये। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो । राज्य सरकार ने निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल तथा अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए भाड़े की दर तय कर दी है। इसके तहत सामान्य एंबुलेंस (बिना वेंटिलेटर) के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये मरीजों ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी। इसी तरह, वेंटिलेटर सहित एडवांस एंबुलेंस के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मरीजों से ले सकेंगे।

10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये की दर से की जाएगी। एंबुलेंस चालक के पीपीई किट के लिए 500 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। यदि मरीज या उसके परिजन पीपीई किट उपलब्ध कराते हैं तो एंबुलेंस संचालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। एंबुलेंस के सैनिटाइजेशन के लिए 200 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। मरीज के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एंबुलेंस संचालक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी उपायुक्तों को लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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